बस्तर जिले में मंगलवार की रात से नाईट कर्फ्यू का आदेश कलेक्टर द्वारा जारी किया गया

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जगदलपुर। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बस्तर जिले में आज मंगलवार की रात से नाईट कर्फ्यू का आदेश कलेक्टर द्वारा कर दिया गया है। आदेशानुसार रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू आगामी आदेश तक लागू रहेगा। आदेश जारी होते ही बस्तर पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है।

बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव तथा रोकथाम के लिए नाईट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेशानुसार जिले के समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान, किराना दुकान, मॉल्स, चौपाटी स्थल, सिनेमा हॉल, बाजार आदि को रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति मिली है। रात 8 बजे के बाद सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान और दुकानों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वहीं आपातकालीन सेवाएं जैसे चिकित्सा संस्थान, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट आदि में बैठकर भोजन करने की अनुमति नही होगी। किंतु घर ले जाने (टेक अवे) की सुविधा रहेगी। इस आदेश में संशोधन करते हुए

होटल, रेस्टोरेंट आदि में बैठकर भोजन करने के लिए रात 10 बजे तक अनुमति रहेगी। और रात 11 बजे तक भोजन घर ले जाने (टेक अवे) की सुविधा रहेगी। उक्त जारी आदेश का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई करने की बात बस्तर कलेक्टर ने की है। आदेश जारी होते ही बस्तर पुलिस अधीक्षक दीपक झा तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा के मार्गदर्शन में शहर के विभिन्न थाना और चौकी अपने अपने क्षेत्रों में बस्तर पुलिस भी सक्रिय हो गई है। पुलिस शाम से ही दुकान और होटल संचालकों को समझाईश देते हुए आदेश का पालन करने की अपील कर रही है।