जिला कलेक्टर द्वारा आदेशित कोविड 19 के नियंत्रण हेतु धारा 144 के मद्देनजर प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च कर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करवाया गया

0
759

दल्लीराजहरा – जिला कलेक्टर द्वारा कोविड-19 नियंत्रण हेतु व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कार्य अवधि संबंध में आदेश जारी किया गया था | उक्त आदेश के पालन हेतु एसडीएम ऋषिकेश तिवारी तहसीलदार अभिषेक प्रतिमा झा नायब तहसीलदार विनय देवांगन नगरपालिका टीम पुलिस प्रशासन सउनि धरम भुआर्य एवम टीम के द्वारा फ्लैग मार्च कर दुकानों को बंद करवाया गया | संपूर्ण बालोद जिला अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावशील की गई है।

This image has an empty alt attribute; its file name is mathur.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is DPS-3-3.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is image-21.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-1.png