कोरोना टेस्ट के दौरान सही जानकारी नहीं देने पर कार्यवाही किये जाने सम्बंधी आदेश।

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वर्तमान में वैश्विक महामारी कोरोना के चलते जिला प्रशासन द्वारा एहतिहात के तौर पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं एवं आम नागरिकों की टेस्टिग लगातार की जा रही है किंतु यह संज्ञान में आया है कि कुछ लोग कोरोना टेस्ट के दौरान जानबूझकर अपना सही मोबाईल नवर एव पता की सही जानकारी नहीं देते हैं जिससे ऐसे लोगों के पॉजिटीव आने पर उन्हें तत्काल ट्रेस करके मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने में विलम्ब होता है। ऐसे व्यक्ति अन्य लोगों से लगातार सपर्क में रहने से कोरोना सकमण का फैलाव की सभावना बनी रहती है।

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इसलिए पॉजिटीव पाये जाने पर 24 घण्टे के भीतर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपल्ब्ध कराने के लिए निर्देशित किया जाता है कि अपना कोरोना टेस्ट हेतु संपल देने के दौरान अपना सही मोबाईल नबर एव सही निवास का पता टेस्टिग टीम को उपल्ब्ध कराएँ। मोबाईल नबर एवं निवास का पता की जानकारी गलत दिए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता 1800 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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