11 मई से 17 मई 2021 रात्रि 12 बजे जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी
डिलीवरी ब्यॉय को जारी फोटो युक्त ई-पास रखना अनिवार्य होगा
कुम्हारों को मिट्टी के बर्तन विक्रय करने हेतु प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी अनुमति
नारायणपुर, 10 मई 2021 – जिले में कोविड-19 के पॉजीटिव प्रकरणों की तादाद में निरन्तर वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप बीते दिन नारायणपुर जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में 19 अप्रैल 2021 से 11 मई 2021 रात्रि 12ः00 बजे तक प्रतिबंधात्म आदेश पारित कर कंटेनमेंट जोन घोशित किया गया था। मौजूदा कोविड-19 वायरस से संक्रमित धनात्मक मामलों में विस्तार को दृश्टिगत् कन्टेमेंट अवधि को बढाते हुए एपिडेमिक एक्ट द्वारा प्रदत्त षक्तियों के अधीन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, नारायणपुर धर्मेश कुमार साहू, ने आदेश जारी किये है। जारी आदेश में कहा गया है कि नारायणपुर जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र में कन्टेमेंट जोन की अवधि को बढ़ाते हुए 11 मई .2021 से 17 मई .2021 रात्रि 12ः00 बजे तक कन्टेमेंट जोन घोशित किया जाता है। उपरोक्त तिथि में जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी। इस दौरान सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय मंे खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। षासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की षर्त का कड़ाई से पालन कराने की अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग – अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने हेतु खाद्य नियंत्रक द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किया जावे। सभी प्रकार की मंडियॉ, थोक/फुटकर एवं गॉसरी दुकाने बंद रहेंगी, निर्धारित समय दोपहरः 1 बजे से संध्या 05 बजे तक किराना सामाग्री/ग्रॉसरी, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं अण्डा की होम डिलीवरी केवल स्ट्रीट वेण्डर्स/ठेले वालों/पिकअप/मिनीट्रक/अन्य उपयुक्त छोटे वाहनों द्वारा होम डिलीवरी का बैनर या बड़ा स्टीकर प्रदर्शित करते हुए की जा सकेगी। आम जनता हेतु दुकान खोले बिना, दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार स्वयं/होम डिलीवरी ब्वॉय अथवा वालेंटियर के द्वारा निर्धारित समयावधि मंे सामानों की होम डिलीवरी की जा सकेगी। ई-कॉमर्स जैसे अमेजन और फ्लिफकार्ट और स्थानीय ऑनलाईन दुकानों को होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है, किन्तु भौतिक रूप से दुकान या स्टोर संचालित नहीं होंगे। उपरोक्त गतिविधियों के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजीकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेंगे एवं उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में वाहन/ठेले को जब्त करेंगे/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही करेंगे। होम डिलीवरी ब्यॉय को अनुविभागीय दण्डाधिकारी (रा.) नारायणपुर से जारी फोटो युक्त ई-पास/पास डिलीवर करते समय रखा जाना आवश्यक होगा, साथ ही जारी ई-पास/पास के मिलान हेतु अन्य फोटो परिचय पत्र (मतदाता परिचय पत्र/आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राईविंग लाइसेंस इत्यादि) डिलीवरी ब्यॉय साथ में रखेगा। अन्य व्यक्ति द्वारा डिलीवरी ब्यॉय के स्थान पर डिलीवरी करते हुए पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
आदेश में यह भी कहा गया है कि कुम्हारों को मिट्टी के बर्तन विक्रय करने हेतु ठेला/अन्य उपयुक्त छोटे वाहनों से होम डिलीवरी करने के लिए समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित की जाती है। स्थानीय एवं नजदीक के गांव से आने वाले फल, सब्जी के विक्रेताओं को मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नारायणपुर द्वारा वार्डो में निर्धारित स्थानों पर ही फल, सब्जी विक्रय करने की अनुमति होगी। इस हेतु नगरपालिका अधिकारी पूरे षहर में पर्याप्त दूरी बनाते हुये प्वाइंट निर्धारित कर चूना से मार्किंग करेंगे। फल/सब्जी विक्रेता को उन्हीं स्थानों में विक्रय करने की अनुमति होगी। जिस हेतु समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक की होगी। उपरोक्त समयानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी फल की दुकानें खुलेंगी। नगरीय निकाय सीमा के बाहर/हाईवे पर स्थित ढाबा/होटल में केवल टेक-अवे/होम डिलीवरी की सेवा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क की अनिवार्यता के साथ संचालन की अनुमति होगी। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए0टी0एम0 केश वैन, अस्पताल/मेडिकल एमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस, एल0पी0जी0 परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहन, विधिमान्य पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन, कृशकों को कृशि कार्य तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कृशि खाद, बीज, कृशि यंत्र/उपकरण, कृशि से संबंधित दवाई की दुकानों, स्टेशनरी की दुकानें, टी.वी./फ्रिज/कुलर रिपेयरिंग एवं दो पहिया/चार पहिया वाहनों के रिपेयरिंग तथा टायर ट्यूब रेपियरिंग की दुकाने को प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण, ब्रेड विक्रेता तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 7.00 बजे से 12ः00 बजे तक एवं संध्या 6.00 बजे से 8ः00 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेगें। दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त दुग्ध विक्रेता 24ग्7 होम डिलीवरी सेवा दे सकेंगे। पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से 6 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की एजेन्सियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे।निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर ऑनसाईट मजदूरों को रखकर व अन्य अवाश्यक व्यवस्था करते हुए निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। उक्त अवधि के दौरान नारायणपुर जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी। किन्तु छ.ग. षासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र अनुसार प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक ऑनलाईन होम डिलिवरी की व्यवस्था की जा सकेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।उपरोक्त अवधि के दौरान बैंकों को ए.टी.एम कैश रि-फिलिंग तथा आवश्यक लेन-देन यथा – दवा एवं चिकित्सीय प्रयोजन, चिकित्सा उपकरण एवं चिकित्सा संबंधी, पेट्रोल/डीजल पंप, एलपीजी, पीडीएस, चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता, तरल ऑक्सीजन उत्पादन एवं षासकीय कार्यो से संबंधित लेन-देन एवं कार्यालयीन प्रयोजन हेतु प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। इस हेतु षाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। जिले के डाकघरों को महत्वपूर्ण डाक, पत्र/पार्सल की प्राप्ति एवं वितरण हेतु कार्यालयीन समय में संचालन की अनुमति होगी। गौण वनोपज से संबंधित कार्य – संग्रहण, विपणन, भण्डारण एवं परिवहन कार्य तथा मनरेगा संबंधित समस्त कार्य, समस्त प्रगतिशील षासकीय निर्माण कार्य की अनुमति होगी। एक ही निर्धारित कैम्पस के भीतर किए जा रहे निर्माण कार्य के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी (रा.) नारायणपुर से पूर्वानुमति लेकर किया जा सकेगा। समस्त मिलरों को धान का भण्डारण, मिलिंग एवं चॉवल को पीडीएस दुकानों तक परिवहन की अनुमति होगी। कन्टेमेंट अवधि के दौरान अत्यावश्यक कार्य से अन्य जिले में प्रवास हेतु में कोविड-19 वांछित दस्तावेज सहित आवेदन करना होगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि इस अवधि में सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने एवं शामिल होने वाले व्यक्तियों तथा अंत्योष्टि, दशगात्र, मृत्यु इत्यादि संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। उक्त कार्यों के लिए अनुमति हेतु आवेदनकर्ता कार्यक्रम में षामिल होने वाले व्यक्तियों के नाम सहित उनका पहचान पत्र/आधार कार्ड आवेदन में संलग्न करते हुए अनुविभागीय दण्डाधिकारी नारायणपुर से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। उक्त कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सर्वप्रथम कोविड-19 का जांच कराना अनिवार्य होगा। जांच में कोविड-19 पॉजीटिव पाये जाने व्यक्तियों को उपरोक्त कार्यक्रमों षामिल होने की अनुमति नहीं होगी। इस षर्त के उल्लंघन किये जाने पर संबंधित व्यक्तियों अथवा आवेदनकर्ता के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे इन कर्यो में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड हॉस्पिटल/कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकारण केन्द्र अस्पताल/पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फार्म होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आईकार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देर्शों का कडाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधिनस्थ समस्त कार्यालय, तहसील कार्यालय, थाना/पुलिस चौकी एवं कोविड-19 में ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। अन्य षासकीय कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेगें परन्तु आम जनता के लिये प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सभी षासकीय कार्यालय में आम जनता द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने हेतु ड्राप बाक्स की व्यवस्था रखेग,े जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना आवेदन डाल सकेंगे। तथापि कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना कलेक्टर की अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले मंे समस्त गतिविधियों पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिश्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 50 व 60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। यह आदेश 11 मई से 17 मई 2021 की रात्रिः 12ः00 बजे तक प्रभावशील होगा।