जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, उसकी शाखाओं और संबद्ध लैम्पस संस्थाओं को प्रातः 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक संचालन की अनुमति

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काँकेर :– कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चन्दन कुमार द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, उसकी शाखाओं और संबद्ध लैम्पस संस्थाओं को कृषि ऋण,खाद,बीज बोनस की राशि आदि प्राप्त करने के लिए अधिकतम 30 कृषक सदस्यों को प्रत्येक कार्य दिवस में टोकन जारी किया जा कर एक समय में 04 से 05 कृषकों को बैंक शाखा,लैम्पस में प्रवेश की अनुमति दी गई है। तदानुसार बैंक ए.टी.एम.,माइक्रो ए.टी.एम., पी.ओ.एस. मशीन का अधिकतम प्रयोग किये जाने हेतु बैंकों को प्रातः 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संचालन की अनुमति दी गई है |

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