रायपुर। राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अगले तीन महीने के लिए प्रदेश में धारा 144 लागू कर दिया है. इसके पहले दो महीने के लिए लागू धारा 144 आगामी 19 मई को समाप्त हो रहा है.
छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, जांजगीर-चांपा, कोरबा, कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोण्डागांव, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर, गौरला-पेंड्रा-मरवाही जिलों से प्राप्त प्रतिवेदनों में अनेक स्थानों पर संक्रमण की स्थिति का जिक्र किया गया है. ऐसे में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 144 (4) में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आगामी तीन माह तक निषेधाज्ञा को जारी रखने का निर्णय लिया गया है.
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