महिला सुरक्षा संबंधित धाराओं के तहत यातायात पुलिस एवं आर.टी.ओ.की संयुक्त कार्यवाही, आरोपियों का लायसेंस 05 वर्षों के लिए निरस्त किया गया।

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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय् दीपक कुमार झा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ओ.पी.शर्मा के निर्देशन में छ.ग.शासन परिवहन विभाग मंत्रालय द्वारा आदेश तहत उप पुलिस अधीक्षक यातायात पंकज ठाकुर द्वारा संपादित किया गया।

महिलाओं से संबंधित अपराधों में जैसे योन शोषण/छेड़छाड़/बलात्कार आदि में आरोपियों जिनके द्वारा वाहन प्रयुक्त किया गया। आरोपियों के यह कृत्य पर आदेशानुसार कार्यवाही की गई।

कार्यवाही अंतर्गत आरोपियों को मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत आरोपियों को संयुक्त तत्वाधान में आरोपियों वाहन चालको के लायसेंस को 05 वर्षों के लिए निरर्हत/लायसेंस निरस्त किया गया,अर्थात आरोपियों का लायसेंस 5 वर्षों के लिए निरस्त किया गया इस 5 वर्ष में आरोपी लायसेंस धारक को वाहन चलाने कि पात्रता नही होगी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के महिला सुरक्षा हेतु विशेष अभियान चलाकर आरोपियों पर सक्त से सक्त दण्डात्मक कार्यवाही निर्देशित किया गया। इस सक्त कार्यवाही से महिलाओं कि सुरक्षा का विश्वास सकारत्मक रहा,तथा आरोपियों का लासयेंस 05 वर्ष के लिए निरस्त होने से मनोबल टुटा हैं।

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