अवैध प्लाटिंग पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई, शहरी क्षेत्र के 44 अवैध भू-स्वामियों को किया गया नोटिस जारी

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जगदलपुर, 24 जुलाई । कलेक्टर रजत बंसल के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा बस्तर जिले मेें अवैध प्लाटिंग करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कलेक्टर बंसल इसकी सतत् माॅनीटरिंग कर आयुक्त नगर निगम तथा जिले के सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों एवं सहायक संचालक नगर निवेश को अवैध प्लाटिंग करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर के निर्देशानुसार नगरपालिका निगम जगदलपुर, राजस्व विभाग, नगर तथा ग्राम निवेश के टीम द्वारा सर्वे कर जगदलपुर शहर में 98 अवैध प्लाट की जानकारी तैयार की गई है। इसके साथ ही अब तक नगरपालिक निगग जगदलपुर में 44 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 54 अवैध प्लाट होने की सूचना मिली है। जिसके अनुसार शहरी क्षेत्र के सभी 44 अवैध प्लाटिंग से संबंधित मूल भूमि-स्वामियों को नोटिस जारी किया गया है। जिसमें में कुछ भू-स्वामियों का जवाब भी प्राप्त हुआ है। निगम द्वारा पूर्व में 14 बड़े अवैध प्लाटिंग करने वालों को 4 अगस्त 2021 तक अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है।

जिला पंजीयक ने बताया कि संदिग्ध अवैध प्लाटिंग वाले खसरों की रजिस्ट्री रोक दी गई है। अवैध प्लाटिंग के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जगदलपुर द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया गया है। आयुक्त नगरपालिक निगम ने बताया कि नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 एवं कॉलोनाइजर रजिस्ट्रीकरण नियम 2013 के प्रावधान अनुसार अवैध प्लाटिंग करने पर 3 से 7 वर्ष की कारावास एवं संपति राजसात करने का प्रावधान है। अवैध प्लाटिंग की वजह से शासन को राजस्व हानि के अलावा सार्वजनिक सुविधाओं के लिए कम भूमि उपलब्ध होती है। साथ ही शहर का विकास भी अनियमित तरीके से होता है, जिससे आम जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और न्यायालयीन मामलों में अनावश्यक वृद्धि होती है।

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राजस्व, जिला पंजीयक, नगर निगम और नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा 5 अगस्त 2021 तक अवैध प्लाटिंग प्रकरण से संबंधित सभी भूमि के समीप नोटिस बोर्ड लगाया जाएगा। भूखण्ड में अप्राधिकृत निर्माण को तत्काल हटवाने की कार्रवाई की जाएगी। अवैध काॅलोनी से होने वाले नुकसान एवं परेशानियों को उल्लेखित करते सूचना बोर्ड बनाकर तहसील कार्यालय, नगरपालिक निगम कार्यालय, नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय एवं पंजीयन कार्यालय में प्रदर्शित किया गया है। जिससे आम नागरिकों में अवैध काॅलोनी के संबंध में जागरूकता आएगी।

15 सितम्बर 2021 तक अवैध प्लाटिंग करने वालों को विधिवत सूचना देकर निराकरण कर न्यायालय में दाण्डिक कार्यवाही हेतु प्रकरण तैयार किया जाएगा। 30 सितम्बर 2021 तक अवैध काॅलोनी से संबंधित भूमि का प्रबंधन अपने हाथ में लेकर नगरपालिक निगम, राजस्व विभाग और नगर एवं ग्राम निवेश काॅलोनी को विकसित करने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। साथ ही नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा 31 अगस्त 2021 तक अवैध निर्माण को चिन्हांकित कर दाण्डिक प्रकरण तैयार कर अप्राधिकृत निर्माण हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। राजस्व और ग्राम एवं नगर निवेश द्वारा नगरनार एवं लोहण्डीगुड़ा क्षेत्र का निवेश क्षेत्र घोषित करने की सम्पूर्णं कार्यवाही की जाएगी।

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