मुख्य नगर पालिका अधिकारी नारायण साहू के मार्गदर्शन में 14 अगस्त दिन शनिवार को आवास एवं पर्यावरण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के दिशानिर्देश के अनुसरण में तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत भवन निर्माण एवं विध्वंस सामाग्री/ मलबा को मुख्य सड़क पे रखकर आवागमन प्रभावित करना एवं सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रतिबंधित होने के बावजूद निकाय क्षेत्र में व्यवसायी एवं दुकानदारों द्वारा इस्तेमाल को रोकने हेतु जुर्माना लगाया गया और समझाइस दी गई कि कोई भी व्यक्ति स्वयं उत्पन्न ठोस कचरे को अपने परिसर के बाहर के बाहर सड़कों, सार्वजनिक स्थलों पर, या नाली , या जलियो क्षेत्रों में न तो फेंकेगा, जलाएगा न ही दफ़नाएगा ।
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निर्माण और विध्वंस से उत्पन्न होने वाले ठोस कचड़े को निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार संग्रहित करने के बाद अलग से निपटान करना होगा । कार्यवाही में 15 किलो प्लास्टिक वेस्ट जांच दल के द्वारा जप्त किया गया।निर्माण विध्वंस (C&D)वेस्ट एवं अन्य प्लास्टिक वेस्ट का सही तरीके से निपटान करे नगर में प्रदूषण( जल एवं वायु ) प्रदूषण से पर्यावरण में समस्या उत्पन्न होती है।नगरपालिका द्वारा की गई कार्यवाही में राजस्व विभाग से प्रभारी बुद्धिमान सिंह, विपीन बेहेरा व के. पी. सिंह सहायक राजस्व निरीक्षक एवं वार्ड प्रभारी , स्वच्छता विभाग से नोडल अधिकारी लक्ष्मी कोठारी उपअभियंता ,अखिलेश चतुर्वेदी स्वच्छता निरीक्षक, रामगोपाल सिंह (पी .आई .यु) एवं पालिका कर्मचारी शामिल थे।
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