खाद्य विभाग व नगर पालिका की संयुक्त टीम ने शहर व आसपास गांव के होटलों व रेस्टोरेंट में दबिश देकर खाद्य पदार्थ सहित अन्य सभी की जांच की थी। इस पर वे जांच शुरु की तो कई होटल व रेस्टोरेंट में बड़ी संख्या में घरेलू सिलेण्डर मिले, जिसके कोई दस्तावेज नहीं थे। वा नगर पालिका के क्षेत्रा के 11 होटल संचालक से साफ -सफाई के लिये 5700 रुपये जुर्माना लगाया गया एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत नगर पालिका क्षेत्र के 3 होटल संचालक से सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रतिबंधित होने के बावजूद निकाय क्षेत्र में व्यवसायी एवं दुकानदारों द्वारा इस्तेमाल को रोकने हेतु 6000 रुपये का जुर्माना लगाया गया नगर पालिका व खाद्य विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा कार्यवाही में खाद्य विभाग से मीनाक्षी चंद्राकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं दीपक धनकर खाद्य निरीक्षक एवं नगर पालिका से राजस्व विभाग से प्रभारी बुद्धिमान सिंह ,स्वच्छता विभाग से नोडल अधिकारी लक्ष्मी कोठारी उपअभियंता ,रामगोपाल सिन्हा (पी .आई .यु) एवं पालिका कर्मचारी शामिल थे।
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