मामला थाना गुण्डरदेही क्षेत्र का है जिसमे प्रार्थीया तामेष्वरी देषलहरा पति किषोर देषलहरा उम्र 30 वर्ष सा0 ग्राम हल्दी थाना गुण्डरदेही, जिला बालोद ने दिनांक 12.08.21 को रिपोर्ट दर्ज करायी कि आरोपी राजा साहू पिता लक्ष्मी साहू ग्राम हल्दी के द्वारा विभिन्न् मोबाइल नंबरो से पीड़िता के मोबाइल नंबर में फोन करके गंदी गंदी व अश्लील बाते कर गाली गुप्तार कर जान से मारने की धमकी देते हुए नाम बदनाम करने की धमकी दिया व लगातार फोन करके मानसिक रूप से परेषान करने की रिर्पोट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साइबर सेल से सभी नंबरो का जानकारी प्राप्त किया गया। आरोपी राजा उर्फ राजकुमार साहू पिता लक्ष्मीकांत साहू उम्र 31 वर्ष सा0 हल्दी थाना गुण्डरदेही, जिला बालोद (छ.ग.) से पूछताछ किया गया जो बताये कि प्रार्थीया को अलग अलग नंबरो से फोन लगाकर बाते व मैसेज करना एवं अष्लील बाते कर किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देना स्वीकार करने पर आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के निर्देषन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी0आर0 पोर्ते मार्गदर्षन में उप पुलिस अधीक्षक प्रतीक चतुर्वेदी के हमराह में आरोपी को पकड़ने में थाना गुण्डरदेही थाना प्रभारी निरी0 भानुप्रताप साव, म0प्र0आर0 सीता गोस्वामी, आर0 सुरेष चंद्राकर, म0आर0 अरनिका ठाकुर का विषेष योगदान रहा।
नाम आरोपी- राजा उर्फ राजकुमार साहू पिता लक्ष्मीकांत साहू उम्र 31 वर्ष सा0 हल्दी थाना
गुण्डरदेही, जिला बालोद (छ.ग.)