मां की गुहार पर पसीजा उच्च न्यायालय, बेटे को मिलेगा इंसाफ? आदेश्वर अकादमी सहित प्रशासनिक अधिकारियों को हाईकोर्ट का नोटिस

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बस्तर जिले की बहुचर्चित मामले में आदेश्वरी एकेडमी आड़ावाल के प्रबंधन सहित पुलिस विभाग को हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मां की गुहार पर न्यायालय पसीजा और अब बेटे को इंसाफ मिलेगा।

जगदलपुर। सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार हल्बा कचोरा स्थित आदेश्वर अकादमी में स्कूली बच्चे की मौत मामले को हाइकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। मृतक की मां द्वारा लगाए गए रिट याचिका में सुनवाई करते हुए जज नरेंद्र कुमार व्यास ने गृह सचिव, बस्तर एसपी, टीआई व स्कूल के डायरेक्टर समेत आठ लोगों को नोटिस जारी किया है। उन्होंने इस नोटिस में छह हफ्ते के अंदर मामले से सबंधित जानकारी मंगी है।मां शांताराव ने हाइकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी इसके पक्षकार को सुनने के बाद हाईकोर्ट के जज ने गृहसचिव, एसपी बस्तर, टीआई, स्कूल के डायरेक्टर मदन पारेख, कैंपस के इंचार्ज जगमोहन सोनी, रीता माने, सुनील कुमार सिंह और गौतम पारेख को नाटिस जारी किया है। जज ने सभी से छह हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। आदेश्वर अकादमी के छात्र की संदिग्ध मौत हो गई थी जिसके बाद संस्थान से जुड़े लोगों का रसुखदार होने के बाद कथित तौर पर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की गई थी जिसके मां शांता राव ने बेटे हत्या का अंदेशा जताया था। पुलिस ने काफी दिन बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज कर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था लेकिन इन्हें जल्द जमानत मिलने के बाद वे हाइकोर्ट की शरण में पहुंची थी। इस मामले में नोटिस जारी किए जाने से संबंधित संस्थान व पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।