बालोद . कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव, रोकथाम एवं आमजन की सुरक्षा की दृष्टिकोण से जिला बालोद के समस्त नगरीय क्षेत्रों में 23 जुलाई 2020 की मध्यरात्रि से 29 जुलाई 2020 की मध्यरात्रि तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा बाजार बंद रखने का आदेश जारी कर अत्यावश्यक सेवाओं में शर्तों के साथ छूट दी गई है।
उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नगर पालिका क्षेत्र बालोद से लगे ग्राम पंचायत झलमला एवं सिवनी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। तथा नगरीय क्षेत्रों में स्थित पशुचारा, कृषि सामान विक्रय इकाईयॉ, कृषि मशीनरी विक्रय से संबंधित स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानों व चश्मा दुकानों के खुलने का समय प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 02 बजे तक निर्धारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।