जिले के नगरीय क्षेत्रों में शासकीय व निजी निर्माण कार्य प्रतिबंधात्मक अवधि में बंद रहेंगे

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बालोद . कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव, रोकथाम एवं आमजन की सुरक्षा की दृष्टिकोण से जिला बालोद के समस्त नगरीय क्षेत्रों में 23 जुलाई 2020 की मध्यरात्रि से 29 जुलाई 2020 की मध्यरात्रि तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा बाजार बंद रखने का आदेश जारी कर अत्यावश्यक सेवाओं में शर्तों के साथ छूट दी गई है। जारी आदेश के अनुसार उक्त प्रतिबंधात्मक अवधि में स्वास्थ्य सेवाओं, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, शिक्षा विभाग एवं नगरीय निकायों से संबंधित निर्माण कार्यों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के शासकीय व निजी निर्माण कार्य जिले के नगरीय क्षेत्रों में बंद रहेंगे।