दल्लीराजहरा – प्रार्थी ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग पुत्री 03/02/2022 को घर से कही चली गई है प्रथम दृष्टया अपराध धारा 363 भादवि क कायम कर विवेचना में लिया गया था | विवेचना के दौरान पता चला कि आरोपी विशाल साहू नाबालिग को जामुल ले गया है | पुलिस द्वारा तत्काल सक्रियता दिखाते हुए आरोपी के कब्जे से दिनाक 04/ 02/2022 को जामुल से बरामद किया गया | आरोपी के द्वारा नाबालिग है यह जानते हुए भी शादी का प्रलोभन देकर भगा कर ले गया था एवम आज से लगभग डेढ़ वर्ष पहले पीड़िता को बेइज्जत करने की नीयत से नाबालिग को गले लगा लिया था | आरोपी विशाल साहू को 363, 366, 354 पाक्सो एक्ट 7, 8 के तहत न्यायायिक रिमांड पर बालोद भेजा गया था जहाँ से उपजेल बालोद में दाखिल किया गया |
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