बालोद – बालोद.कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनता की सुरक्षा के दृष्टिकोण से कार्यालयीन आदेश दिनांक 20 जुलाई 2020 के द्वारा जिला बालोद के समस्त नगरीय क्षेत्रों (नगर पालिका परिषद बालोद, दल्लीराजहरा तथा नगर पंचायत गुरुर, गुण्डरदेही, अर्जुंदा, डौंडीलोहारा, डौंडी, चिखलाकसा क्षेत्र) में तथा नगर पालिका परिषद बालोद से लगे ग्राम पंचायत झलमला एवं सिवनी में 23 जुलाई 2020 की मध्य रात्रि से 29 जुलाई 2020 की मध्य रात्रि तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा बाजार बंद रखने का आदेश आवश्यक सेवाओं में छूट के साथ जारी किया गया था। वर्तमान में जिले में लगातार कोरोना वायरस से प्रभावित मरीज मिल रहे हैं विगत दस दिवस में कोरोना से प्रभावित 34 मरीज मिले हैं। संक्रमण रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संभावित उपाय अमल में लाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। अतः वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश को 06 अगस्त 2020 की मध्यरात्रि तक बढ़ाया गया है।
जारी आदेश अनुसार अनुमति प्राप्त दुकानें, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्न कार्यालय व प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है:-
कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना चौकी व नगरीय निकाय कार्यालय खुले रहेंगे। उपरोक्त शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगंतुकों का प्रवेश नहीं होगा। वन विभाग से संबंधित शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों की एक तिहाई उपस्थिति के साथ कार्य संपादन की अनुमति दी गई है। पंजीयन कार्यालय (एप्प – पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर) खुले रहेंगे। भारत सरकार के अधीनस्थ सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवाएं (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, लाइसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल है), दवा दुकान, चश्मे की दुकान, दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं। उचित मूल्य की दुकान (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) एवं छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य विभाग द्वारा जारी आदेश में घोषित आवश्यक सेवाएं।
सेवई, राखी एवं त्यौहारों से संबंधित सामग्रियॉ किराना दुकान के माध्यम से विक्रय की जा सकेगी। खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी चिकन, मटन, मछली और अंडा के उत्पादन/विक्रय/वितरण/भंडारण/परिवहन की गतिविधियां। ऐसी संस्थाओं में एक समय पर, एक ही स्थान में पॉच से अधिक ग्राहक एकत्रित नहीं होंगे तथा प्रत्येक तीन घंटों में अपने परिसर की साफ सफाई की जाए, ऐसी व्यवस्था उक्त संस्था प्रबंधक को बनाए रखना होगा। इस कंडिका में लॉकडाउन से प्राप्त छूट विक्रय एवं वितरण के लिए प्रातः 7.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक रहेगी। दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट)/डेयरी/दूध गंगा में पशुपालकों से दूध संग्रहण का कार्य रात्रि 8.00 बजे तक किया जा सकेगा। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूजपेपर हॉकर प्रातः 6.00 बजे से 9.00 बजे तक लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। होटल एवं रेस्टोरेंट बंद रहेंगे लेकिन घर पहुंच सेवाएॅ दी जा सकेगी। दुग्ध एवं दुध उत्पाद से संबंधित सामग्रियॉ मिठाई आदि प्रातः 07.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक, मास्क, सैनिटाईजर, दवाईयां, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेंडर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं/सेवाएॅ, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, उनको परिवहन करने वाले वाहन। बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाए, न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन से सम्मिलित एजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेंसियां इसमें मंडी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मंडिया भी शामिल है। जेल, अग्निशमन सेवाएॅ, एटीएम, टेलीकॉम /इंटरनेट सेवाएं/आईटी आधारित सेवाएं, पेट्रोल/डीजल पंप एवं एलपीजी /सीएनजी गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, पशु चारा, कृषि आदान विक्रय इकाइयां, कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबंधित स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानें (इसकी सप्लाई चैन सहित) प्रातः 07.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक, पोस्टल सेवाए, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेस, बायलर आदि हो ) सीमेंट, स्टील, शक्कर, उर्वरक एवं खान (माइंस)। ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत शासन, राज्य शासन, जिला प्रशासन तथा समय-समय पर अन्य शासकीय संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा छत्तीसगढ़ शासन के जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित सेवाएं। राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। प्रभावित क्षेत्र के सभी नागरिक अपने घर पर रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर से सामाजिक दूरी के दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे। बालोद जिला के नगरीय सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशाासकीय बैंक एवं वित्तीय संस्थान गाईडलाईन का पालन करते हुए अपरान्ह 03.00 बजे तक खोले जा सकेंगे।
प्रतिबंधित दुकानें, व्यवसाय, सेवाये :- जिले के नगरीय सीमा क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय बुला सकेंगे। सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, क्लब, थियेटर एवं ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल एवं इस प्रकार के स्थान। स्पोर्टिंग काम्पलेक्स एवं स्टेडियम, मॉर्निंग एवं इवनिंग वॉक एवं व्यायाम एवं सायकलिंग। प्रतिबंधित नगरीय/ग्राम पंचायत क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन, सेवाएॅ जिसमें निजी बसें, टैक्सी, आटो रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा इत्यादि भी शामिल है। अत्यावश्यक सेवा वाली वाहन फुड, मेडिकल पोस्ट सेवाएॅ आदि प्रतिबंध मुक्त रहेंगी। होटल, रेस्टोरंेट बंद रहेंगे, घर पहुॅच सुविधा दी जा सकेगी। साप्ताहिक हाट-बाजार, ठेला, गुमटी, खोमचे आदि। सभी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल तथा कार्यक्रम। केवल अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी शासकीय सेवाएॅ बंद रहेंगे। भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय कार्यालय उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना दिनांक 13 मार्च 2020 के अंतर्गत उल्लेख है कि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन/प्रतिष्ठान द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत है अतः किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन/प्रतिष्ठान द्वारा उपर्युक्त आदेश एवं इसमें दिए गए निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। आदेश के उल्लंघन किए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। महामारी रोग अधिनियम 1897 एवं इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र दिनांक 13 मार्च 2020 के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश जारी किया जा रहा है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।