अवैध शराब बिक्री करने वाली महिला को ‍किया गिरफ्तार

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दिनांक 29.04.2022 को थाना गुरूर को मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम भोथली थाना गुरूर में अवैध शराब बिक्री कर रहा है कि सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय बालोद गोवर्धन ठाकुर के मार्गदर्शन में तथा अति0 पुलिस अधीक्षक बालोद प्रज्ञा मेश्राम के निर्देशन एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद राजेश बागड़े के ‍निर्देशन मे निरीक्षक रोहित मालेकर प्रभारी गुरूर के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर प्रधान आरक्षक नर्मदा कोठारी द्वारा मुखबीर के बताये स्थान पर जाकर घेराबंदी कर आरोपिया को पकड़ा।

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जिसका नाम पता पुछने पर अपना नाम मीनाबाई साहू पति कुलेश्वगर साहू उम्र 40 वर्ष साकिन भोथली थाना गुरूर जिला बालोद छ.ग. की रहने वाली बताया जिसके कब्जे से 17 पौव्वा देशी प्लेन शराब कुल 3.060 बल्क लीटर जुमला कीमती 1,360 रूपये को जप्त कर आरोपिया को अपराध सदर धारा 34(1)(क) आबकारी एक्ट के तहत आरोपिया को गिरफ्तार किया गया है एवं लगातार मिल रही जन शिकायत एवं आरोपिया के विरूद्ध पूर्व में 13 से अधिक मामले होने से एवम आरोपिया के आचरण में कोई सुधार नही होने के से छ0ग0 राज्या सुरक्षा अधिनियम की धारा 5,6 के तहत् आरोपिया के विरुद्ध जिला जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से जिलाधीश महोदय को प्रेषित की जा रही है।

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उक्त कार्यवाही में सराहनीय भुमिका:- निरीक्षक रोहित मालेकर, मप्रआर. नर्मदा कोठारी, आरक्षक महेन्द्र जैन, योगेश सिन्हा मआर. सुमन देशलहरे का विशेष योगदान रहा।

गिरफ्तार आरोपिया मीनाबाई साहू पति कुलेश्व।र साहू उम्र 40 वर्ष साकिन भोथली थाना गुरूर जिला बालोद छ.ग.

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