शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने के आरोप में पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी गिरफ्तार

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बालोद – दिनांक 09.06.2019 को एक बालिका घर से बिना बताये कहीं चली गई थी। इस रिपोर्ट पर थाना देवरी में गुम इंसान क्रमांक 25/19 दर्ज किया जाकर, अपराध क्रमांक 88/19 धारा 363 भादवि. की कायमी की गई थी। जिसकी पता तलाश किया जा रहा था। जिले के गुमशुदा लोगों की पता तलाश के लिए पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा द्वारा सभी थानों में विशेष टीम गठित कर लगातार दस्तयाबी की जा रही है। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  डी.आर.पोर्ते के निर्देशन में महाराष्ट्र के सावरगांव में गुमशुदा नाबालिग बालिका के तलाश हेतु टीम भेजी गई।

आरोपी देवेन्द्र भुआर्य पिता सुरेन्द्र भुआर्य, निवासी गहिरा नवागांव जिला बालोद द्वारा बहला फुसलाकर, शादी का प्रलोभन देकर भगा ले गया था। जिसे बरामद किया गया और पीडि़ता को उसके मां-पिता के पास वापस लाया गया। आरोपी को थाना देवरी के अपराध क्रमांक 88/19 धारा 363 भादवि. में विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है।

महाराष्ट्र राज्य हेतु उनि. शिशिर पाण्डेय, सउनि. लेखराम साहू, आरक्षक योगेश सिन्हा, संदीप यादव एवं आरक्षक विवेक साही का संयुक्त टीम भेजा गया था।

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