10 जुलाई को बलात्कार व एस्ट्रोसिटी एक्ट में हुई थी गिरफ्तारी
जगदलपुर। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र की आदिवासी युवती के साथ बस्तर जनपद पंचायत अंतर्गत चपका निवासी युवक पुष्पक महापात्र द्वारा शादी का झांसा देकर बलात्कार मामले में 7फरवरी 2022 को विशेष न्यायाधीश प्रधान ने दस वर्ष की कारावास की सजा सुनाई और दो हज़ार रुपए के अर्थदंड दिया।
घोटिया पुलिस व अजाक थाने ने संयुक्त रूप से चालान पेश किया था जिसमें युवती को बरगलाकर दैहिक शोषण करने का आरोप मढ़ा गया था जोकि न्यायालय ने गंभीरता से लिया था। विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार दास ने बताया कि घोटिया थाने में पुष्पक महापात्र चपका और महेंद्र पानीग्राही आमाबाल के खिलाफ बलात्कार व मारपीट का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में 10 जुलाई 2020 को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में पुष्पक महापात्र को विशेष न्यायाधीश प्रवीण कुमार प्रधान ने दोषी मानते हुए 7फरवरी2022को दस वर्ष की कारावास व दो हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अन्य आरोपी महेंद्र पानीग्राही को बरी कर दिया गया है।