छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का राज्य सरकार को आरक्षण मामले में एक और झटका

0
156

छत्तीसगढ़ सरकार को एक और झटका हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के बस्तर और सरगुजा संभाग के अलावा बिलासपुर संभाग के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही और कोरबा जिलों की सरकारी नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 100% आरक्षण देने वाली अधिसूचना को किया रद्द ।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों-जिला पंचायत CEO को पत्र लिखकर उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने का दिया निर्देश

राज्य सरकार ने 4 सितंबर 2019 को एक अधिसूचना की थी जारी अनुसूचित क्षेत्रों के जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती को केवल स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित किया था. बाद में सरकार ने बिलासपुर संभाग के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही और कोरबा जिलों को भी इसमें जोड़ लिया गया था