बालोद – इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3005/एस.डब्ल्यू./2020 बालोद दिनांक 17.05.2020 एवं गृह विभाग, छ.ग. शासन, रायपुर द्वारा पूरे प्रदेश में कोविड -19 संक्रमण के रोकथाम के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 144 प्रभावशील था जो दिनांक 16 अगस्त 2020 को समाप्त हो गया है। वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले के संपूर्ण क्षेत्र में कोविड 19 का संक्रमण एवं मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। विभिन्न शासकीय कार्यालयों यथा- खाद्य विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, आबकारी विभाग, मत्स्य विभाग, पंचायत विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारी कोविड-19 से संक्रमित हुए है एवं संयुक्त जिला कार्यालय बालोद में दिव्यांग, वृद्ध, महिलाओं एवं आम नागरिकों का आवागमन रहता है साथ ही जिले के शहरी क्षेत्रों में विभिन्न व्यावसायिक दुकानें, संस्थाएं एवं दफ्तरों में आम जनता विभिन्न कार्यों से आवागमन करते है। ऐसी स्थिति में कार्यालय परिसर एवं शहरी क्षेत्रों में जुलूस, धरना, प्रदर्शन आदि होने से दिव्यांग, वृद्ध, महिलाओं एवं आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कोविड 19 के संक्रमण का फैलाव होने के कारण ऐसे क्षेत्रों में संक्रामक बीमारी के व्यापक रूप से फैलने की संभावना हो सकती है।
अतएव संयुक्त जिला कार्यालय परिसर एवं शहरी क्षेत्रों में मानव स्वास्थ्य सुरक्षा, शांति एवं विधि व्यवस्था कायम रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करना आवश्यक है।
अतएव उपरोक्त आधार पर मुझे यह समाधान हो गया है कि लोक शांति बनाये रखने हेतु संयुक्त जिला कार्यालय एवं शहरी क्षेत्रों में जुलूस, धरना प्रदर्शन, आम-सभा प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सूचना की तामिली एवं सुने जाने हेतु पर्याप्त समय न होने के कारण एकपक्षीय रूप से यह आदेश पारित किया जा रहा है।
मैं जनमेजय महोबे, जिला दण्डाधिकारी बालोद धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बालोद के संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 500 मीटर की परिधि एवं नगर पालिका क्षेत्र बालोद, दल्लीराजहरा एवं नगर पंचायत क्षेत्र गुण्डरदेही, आझण्डीलोहारा में जुलूस, धरना, आम-सभा, प्रदर्शन पर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करता हूं।
1. जिला बालोद के उपरोक्त क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में सभा, रैली, जुलूस आदि किये जाने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र में सभा, रैली, जुलूस आदि के स्थान दिनांक एवं समय का उल्लेख करते हुए पूर्ण विवरण दिया जाना आवश्यक होगा।
2. ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, धार-धार घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा। धार्मिक परम्परा अनुसार रखे जाने वाले कृपाण आदि पर यह कंडिका प्रभावशील नहीं होगी।
3. जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ प्रवेश नहीं करेंगें।
4. सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों, यात्रा के दौरान, भीड़-भाड़ वाले स्थानों में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति मास्क/फेस कवर धारन करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
5. दुकानों/व्यवसायिक संस्थानों द्वारा ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग (06 फिट की दूरी) का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित दुकान/व्यवसायिक प्रतिष्ठान को बंद करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
6. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1873 की धारा 144 के तहत जारी आदेश एवं छ.ग. शासन की अधिसूचना क्रमांक/1-26/2020/17-1/दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत उल्लेख है कि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन/प्रतिष्ठान द्वारा कोरोना वायरस (coVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अतः किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन/प्रतिष्ठान द्वारा उपर्युक्त आदेश एवं इसमें दिए गए निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जावेगा। आदेश के उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जावेगी।
7. यह प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक 30 सितंबर 2020 तक प्रभावशील रहेगा।
आज दिनांक 05 सितंबर 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।