थाना बालोद क्षेत्र अंतर्गत एक पीड़ित परिवार ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि पीड़िता की नबालिक पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने से थाना बालोद में अपराध क्रमांक 440/22 धारा 363 भादवि दर्ज किया गया है।
मामले की गंभीरता एवं महिला व बच्चों से सबंधित गंभीर अपराध होने पर पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज बी. एन. मीणा के निर्देशन पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक बालोद जितेन्द्र कुमार यादव के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद हरीश राठौर एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद श्री प्रतीक चतुर्वेदी व थाना प्रभारी बालोद के द्वारा एक विशेष टीम तैयार कर पश्चिम बंगाल टीम को रवाना किया गया था।
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गठित टीम के द्वारा नबालिक पीड़िता को आरोपी श्रीवास दास पिता श्री नानी गोपाल दास उम्र 22 साल निवासी निमदाह थाना पुर्वस्थली जिला पुर्वी वर्धमान (पश्चिम बंगाल ) के कब्जे से बरामद कर पीड़िता से पुछताछ करने पर बताये कि आरोपी के द्वारा 02-03 वर्षो से फ्री फायर गेम मोबाईल के माध्यम से खेलते थे जिसमें आरोपी के द्वारा अपने झांसा में लेकर पीड़िता का नम्बर प्राप्त कर अपने चिकनी चुकड़ी बातों में लेकर पीड़िता को ले जाने पश्चिम बंगाल से बहला फुसलाकर एवं शादी का प्रलोभन देकर भगा कर ले गया था, व पीड़िता के साथ शादी कर लगातार शारीरिक संबंध बनाना बताये है। प्रकरण में धारा 366,376 (2) (ढ), भादवि धारा 4,5 (ट), 6 पास्को एक्ट जोड़ी गई है।
पुरे प्रकरण में विवेचना एवं आरोपियों के पतासाजी में थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक श्री नवीन बोरकर, सउनि कांताराम घि
लेन्द्र, आरक्षक, मनीष राजपुत, रूपेश चौरे व महिला आरक्षक संध्या ठाकुर की सराहनीय भूमिका रही है।