दिनांक 22.03.2023 आरोपी के विरूध्द आबकारी एक्ट की धारा 32(2) के तहत् की गई कार्यवाही। आरोपी के पास से 35 पौवा देशी प्लेन शराब किमती 2800/- रूपये को बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक बालोद डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिश राठौर के मार्गदर्शन, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री प्रतीक चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण में जिला बालोद के थाना/चौकी क्षेत्रो में अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिस पर निरीक्षक अरूण नेताम थाना प्रभारी देवरी के नेतृत्व में दिनांक 21.03.2023 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम नाहंदा बाजार चौक होटल के पास शराब ब्रिकी करने की सूचना पर होटल के पास घेराबंदी कर पकड़ने पर नाम, पता पुछने पर तामेश्वर कुमार पिता स्व.परदेशी राम पटेल उम्र 25 वर्ष साकिन नांहदा थाना देवरी जिला बालोद (छ.ग.) जिसके कब्जे से 35 पौवा देशी प्लेन शराब किमती 2800/- रूपये बरामद कर कब्जा पुलिस लेकर थाना देवरी में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 92/2023 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी एवं थाना स्टाफ प्र.आर.रामप्रसाद गजभिये, आर.अजय सिन्हा, किशन पटेल की विशेष भूमिका रही है। थाना देवरी क्षेत्रांतर्गत में अवैध शराब ब्रिकी के विरूद्ध निरंतर कार्यवाही जारी है।अपराध क्रमांक- 92/2023- 34 (2) आबकारी एक्ट आरोपी का नाम- तामेश्वर कुमार पिता स्व.परदेशी राम पटेल उम्र 25 वर्ष साकिन नांहदा थाना देवरी जिला बालोद (छ.ग.)बरामद सामाग्री- 35 पौवा देशी प्लेन शराब किमती 2800/- रूपये।
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