- स्कूली बस चालको/परिचालकों का किया गया नेत्र एवं स्वास्थ्य जांच
- खामी पाये जाने वाले 14 स्कूली वाहनो पर किया गया 7500/- का जुर्माना।
- शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के पूर्व खामीया दुरूस्त करने स्कूल प्रबंधन को दिया गया हिदायत।
आज दिनांक 19/06/2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली एवं परिवहन आयुक्त छ0ग0 नवा रायपुर के निर्देशानुसार जिला बालोद क्षेत्रांतर्गत संचालित स्कूलों के खुलने के पूर्व समस्त शासकीय/निजी स्कूलों में उपलब्ध स्कूली बसों का परिवहन विभाग बालोद, उड़नदस्ता दुर्ग, यातायात विभाग बालोद, एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से स्कूली बसों का चेकिंग किया गया साथ ही साथ चालक/परिचालकों का नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया।
उक्त परीक्षण सुबह 09.00 बजे से 05.00 बजे तक किया गया, जिसमें कुल 30 बसों का फिटनेस, बीमा, वाहन कर, परमिट, जीपीएस, पैनिक बटन, प्राथमिक उपचार पेटी, अग्निशामन यंत्रों का चेकिंग किया गया, दस्तावेज एवं भौतिक निरीक्षण के दौरान कुल 14 बसों में कमी पाये जाने पर चालानी कार्यवाही कर 7500.00/- रू0 वसूल किया गया तथा उक्त सभी बसों को जिसमें कमी पाया गया उसको स्कूल खुलने के पूर्व सुधार कर पुनः कार्यालय में चेकिंग हेतु उपस्थित होने के संबंध में समझाईस दिया गया। साथ ही यातायात विभाग के श्री दिलेश्वर चंद्रावशी निरीक्षक, यातायात द्वारा मौके पर अग्निशमन यंत्र के उपयोग करने के संबंध में प्रयोग कर दिखाया गया। स्वास्थ्य विभाग से चिकित्सा अधिकारी डॉ.काजल चाण्डक एवं श्री मुकेश कुमार साहू नेत्र सहायक अधिकारी द्वारा कुल 31 चालक/परिचालकों के नेत्र एवं स्वास्थ्य का जॉच किया गया, जिसमें 02 लोगो का कलर ब्लाईडनेस पाया गया, साथ ही 06 चालक/परिचालक का खून/शुगर/बीपी हाई होने की वजह से उनको नियमित जॉच कराने की सलाह दिया गया। उक्त स्कूल बसों के चेकिंग कार्यवाही के दौरान मुख्य रूप से प्रकाश कुमार रावटे जिला परिवहन अधिकारी बालोद, दिलेश्वर चंद्रावंशी निरीक्षक यातायात प्रभारी बालोद, मुकेश कुमार यादव उप निरीक्षक परिवहन उड़नदस्ता दुर्ग एवं स्वास्थ्य विभाग से डॉ.काजल चांडक चिकित्सा अधिकारी एवमुकेश कुमार साहू नेत्र सहायक अधिकारी उपस्थित थे।
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