कर्मियों को हाईकोर्ट से राहत, फिर से पहुंचे नौकरी पर

0
65

जगदलपुर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आकस्मिक निधि और कलेक्टर दर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने उन्हें सेवा से पृथक करने संबंधी शासन के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुधवार 26 जुलाई को विकासखंड शिक्षा अधिकारी मानसिंह भारद्वाज के समक्ष जगदलपुर ब्लॉक में विभिन्न पदों पर पदस्थ रहे चतुर्थ श्रेणी
कलेक्टर दर के कर्मचारियों ने ज्वाइनिंग दी।
जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर ने शासन के आदेश के अनुपालन में बस्तर शिक्षा जिले के विभिन्न विभागीय कार्यालयों और शालाओं में कार्यरत आकस्मिक निधि व कलेक्टर दर के 276 भृत्यों व अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इसी साल मार्च माह में सेवा से अलग कर दिया था। प्रभावित कर्मचारियों ने शासन के इस फैसले को बिलासपुर उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के ग
फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आज अनेक कर्मचारियों ने जगदलपुर विकासखंड शिक्षा कार्यालय पहुंचकर बीईओ मानसिंह भारद्वाज के समक्ष पुनः ज्वाईनिंग दी।