विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालिगल वालिटियर्स के द्वारा मेला में आये नागरिकों को पांपलेट के माध्यम से कुल 30,000 हजार व्यक्तियों को विधिक जानकारी

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बालोद, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रचार-प्रसार हेतु तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी स्टेट प्लॉन आफ एक्शन के अनुसार जिला न्यायाधीश बालोद डॉ० प्रज्ञा पचौरी, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद के निर्देशानुसार एवं श्रीमती सुमन सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद के मार्गदर्शन में राजाराव पठार ग्राम करेंझार में आयोजित यीर मेला के अवसर पर दिनांक 08 दिसंबर से 10 दिसंबर तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद द्वारा विधिक जागरूकता के प्रचार-प्रसार हेतु स्टॉल लगाया गया है। जिसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा संचालित योजनाएं नालसा की योजनाएं आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं योजना 2016, पीडित क्षतिपूर्ति योजना 2011 एवं पीडित क्षतिपूर्ति योजना 2018, महिला हेल्पलाईन की जानकारी, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005, साइबर काईम से बचाव, निःशुल्क विधिक सहायता व सलाह, नालसा का टोल फ्री नंबर 15100, सालसा का यूट्यूब चैनल जनचेतना निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने आदि के संबंध में बैनर के माध्यम से विधिक जानकारी प्रदान किया गया एवं सरल कानूनी शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम 2017 अन्य पुस्तकों के माध्यम से भी विधिक जानकारी प्रदान किया गया तथा दिनांक 16.12.2023 को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के बारे भी जानकारी दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालिगल वालिटियर्स के द्वारा मेला में आये नागरिकों को पांपलेट के माध्यम से कुल 30,000 हजार व्यक्तियों को विधिक जानकारी दिया गया।