- जिला उपभोक्ता आयोग जगदलपुर का फैसला
जगदलपुर जिला उपभोक्ता आयोग जगदलपुर द्वारा 4 अगस्त को एक प्रकरण में आवेदक का वाहन क्षतिग्रस्त होने पर बीमा कंपनी को 56 हजार रु. क्षतिपूर्ति राशि और उस पर 7 प्रतिशत की दर से ब्याज, 10 हजार का जुर्माना और वाद व्यय के रूप में 5 हजार रु. अदा करने का आदेश पारित किया गया है। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि बालाजी वार्ड जगदलपुर निवासी हाजी मोहम्मद अमीन खान की टाटा सूमो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। दुर्घटना दिनांक को वाहन ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में बीमित था। आवेदक द्वारा दुर्घटना की सूचना बीमा कंपनी को दिए जाने पर उसके द्वारा स्पाॅट सर्वे एवं फाइनल सर्वे करवाया गया था तत्पश्चात बीमा कंपनी कैशलाॅस बेसिस के आधार पर 55 हजार 646 रु. की राशि आवेदक को देने तत्पर थी। जिस पर परिवादी सहमत था, किंतु बीमा कंपनी द्वारा आवेदक से वाहन मरम्मत के दस्तावेज मांगे जा रहे थे। इससे क्षुब्ध होकर आवेदक द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने यह आदेश पारित किया है कि आईआरडीए की गाइडलाइन के अनुसार बीमा कंपनी कैशलेस बेसिस पर सेटलमेंट करते समय आवेदक से दस्तावेजों की मांग नहीं कर सकती है। इसके लिए बीमा कंपनी को 10हज़ार के जुर्माने से दंडित किया गया है। जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोलछा ने यह आदेश जारी किया है।