Breaking शिक्षकों के रिक्त पदों 14580 की नियुक्ति के सम्बन्ध में आवश्यक दिशानिर्देश, जाने कब होगी शिक्षकों की नियुक्ति

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रायपुर – लोक शिक्षण संचालनालय से विभिन्न संवर्गों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित करायी गई थी, जिसमें विभिन्न संवर्ग के कुल 14580 शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी थी. व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणाम 30 सितम्बर 2019 एवं 22 नवम्बर 2019 को घोषित किये गये थे. व्यापम द्वारा जारी की

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गई प्रावीण्य सूची के आधार पर नियुक्तियां की जानी थी, मार्च 2020 में कोरोना लॉकडाऊन होने के पश्चात् वित्त विभाग द्वारा यह निर्देश जारी किये गये कि, विभागों में प्रचलित नियुक्तियों की प्रकिया जारी रहेगी परंतु नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा. तद्नुसार वित्त विभाग को प्रकरण सहमति हेतु भेजा गया था, वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के आधार पर राज्य शासन एतद् द्वारा व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए विज्ञापित 14580 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की अनुमति निम्नालिखित शर्तों के साथ देता है:  

1. प्रत्येक नियुक्तिकर्ता अधिकारी के द्वारा व्यापम की प्रावीण्य सूची के क्रम में विज्ञापित पदों की संख्या के अनुसार प्रावधिक चयन सूची जारी की जायेगी.

2. प्रावधिक चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को नियुक्तिकर्ता अधिकारी के द्वारा कार्यालय में बुलाकर दस्तावेजों का सत्यापन कराया जायेगा. इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि दस्तावेज सत्यापन के समय कोरोना संक्रमण से बचाव से संबंधित भारत सरकार तथा राज्य सरकार के सेनेटाईजेशन एवं सामाजिक दूरी बनाये रखें आदि के सभी निर्देशो का पालन सुनिश्चित किया जाये.

3. जिन अभ्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापित होते है, उन्हे जिला चिकित्सा बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देश दिया जायेगा तथा पुलिस वेरिफिकेशन हेतु संबंधित का प्रकरण भेजा जायेगा.

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4. प्रावधिक चयन सूची में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को दस्तावेज सत्यापन के लिये नियुक्तिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में सभी दस्तावेजों सहित निश्चित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने के लिए सूचना पत्र पंजीकृत डाक से भेजा जायेगा.

उपस्थिति का दिन सूचना पत्र जारी होने के कम से कम 20 दिन बाद का रखा जायेगा. यदि किसी कारणवश कोई अभ्यर्थी निश्चित दिनांक को उपस्थित न हो सकें तो वह नियुक्तिका अधिकारी के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत करके किसी अन्य दिन उपस्थित होने का अनुरोध कर सकेगा. यदि ऐसा अनुरोध उपस्थिति के लिए निश्चित तिथि से 10 दिन के भीतर प्राप्त होता है तो नियुक्तिकर्ता अधिकारी __उस अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन के लिए कोई अन्य तिथि निश्चित कर सकेगा.

5. जिन अभ्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन नही होता है अथवा जो अभ्यर्थी सूचना प्राप्ति के बाद भी दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित नही होते है, उन्हे लिखित रूप में सूचित किया जायेगा कि, विज्ञापन में निर्धारित मापदंडों के अनुसार दस्तावेजों का सत्यापन नही होने के कारण उन्हें नियुक्ति के योग्य नही पाया गया तथा ऐसे अभ्यर्थियों का नाम प्रावधिक चयन सूची काट दिया जायेगा. अभ्यर्थियों को दी जानी वाली सूचना में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा कि, कौन से अनिवार्य दस्तावेज सत्यापित नही हुए.

6. जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन नियमानुसार पूर्ण होगा उन्हें इस बात की लिखित सूचना दी जायेगी कि, उनका प्रकरण मेडिकल फिटनेस एवं सेवा पूर्व पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजा जा रहा है. ये दोनों कार्य पूर्ण होने के पश्चात् उनके लिए पृथक से नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा. पत्र में इस बात का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा कि यह पत्र नियुक्ति आदेश नही है.

7. संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद संबंधित नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा नियुक्ति

आदेश तैयार किया जायेगा. दस्तावेज सत्यापन उपरांत उन पात्र चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे जिन्हें मेडिकल बोर्ड द्वारा फिट पाया गया है तथा जिनके पुलिस वेरिफिकेशन में प्रतिकूल टीप नही पायी गई है. B. नियुक्ति आदेश प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी के लिए पृथक-पृथक जारी किये जायेंगे एवं नियुक्ति आदेश में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित होगा कि इनकी वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी प्रावीण्य सूची के कमानुसार रहेगी.

राज्य शासन द्वारा परिवीक्षा अवधि के दौरान देय वेतन और अन्य लाभों के संबंध में जारी पत्र कमांक 372/260/वि/नि/चार/2020 दिनांक 29.07.2020 (वित्त निर्देश 21/2020) इन नियुक्तियों पर लागू होगा, परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष की रहेगी |

राज्य शासन द्वारा स्कूल खोलने के आदेश जारी होने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे |  नियुक्ति आदेश में यह स्पष्ट लेख होगा कि “नियुक्ति किसी न्यायलय में लंबित अथवा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्याधीन होगी”