बालोद – थाना बालोद में प्रार्थिया तोमिन साहू पिता राजकुमार साहू, 34 वर्ष निवासी हीरापुर के द्वारा दिनांक 10.10.20 को थाना बालोद उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी कि आरोपी सुरेश भारती पिता स्व. रामदास भारती, 50 वर्ष सा. धनगांव थाना अर्जुन्दा जिला बालोद के द्वारा कलेक्टर कार्यालय में नौकरी लगाने के नाम पर 8.75 लाख रुपये लेकर धोखाधड़ी करने एवं इसी दौरान प्रार्थिया को अलग अलग स्थान पर इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाया है कि रिपोर्ट पर थाना बालोद में अपराध क्रमांक 325/20 धारा 420, 376(2)(ठ) भादवि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के बयान एवं संलग्न दस्तावेज से आरोपी के विरुद्ध उपरोक्त धारा का अपराध घटित करना पाये जाने पर आज दिनांक 11.10.20 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।