खदान मजदूर संघ द्वारा ज्ञापन सौंपा गया जिसमे राजहरा इंजीनियरिंग वर्क्स सरकारी समिति के विरुद्ध राजहरा खदान समूह प्रबंधन द्वारा दंडात्मक कार्यवाही की मांग की

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दल्लीराजहरा – खदान मजदूर संघ भिलाई के महामंत्री एम पी सिंग ने महाप्रबंधक कार्मिक राजहरा खदान समूह को ज्ञापन सौंपकर M/S राजहरा इंजीनियरिंग वर्कस सहकारी समिति के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग की है,भिलाई इस्पात संयंत्र के बंधक खदान राजहरा खदान समूह प्रबंधक द्वारा संदर्भित पत्रों के माध्यम से M/S राजहरा इंजीनियरिंग वर्क्स सहकारी समिति को मैन पावर सप्लाई का कार्य आबंटित किया गया था। Award letter no.CCNW/PO-4270009384/PRNo1130016028/610Dtd29-02-2020 उक्त

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कार्य में कार्यरत कर्मियों द्वारा ठेकेदार श्री अनिल यादव के विरुद्ध कर्मियों का शोषण करने का आरोप लगाया गया जो कि जांच में सही पाया गया,जांच में यह बात सामने आई कि ठेकेदार अनिल यादव द्वारा प्रतिमाह मस्टररोल में उल्लेखित हाजिरी एवं प्रतिमाह प्रबंधन द्वारा दिए जाने वाले बिल में उल्लेखित हाजिरी में अंतर है जो कि जानबूझकर किए जाने वाले भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है और एक दंडनीय अपराध है।
संघ यह मांग करता है कि तत्काल प्रभाव से M/S राजहरा इंजीनियरिंग

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वर्क्स सरकारी समिति के विरुद्ध राजहरा खदान समूह प्रबंधन द्वारा दंडात्मक कार्यवाही की जावे और उसे डिबार किया जावे, क्योंकि अन्य ठेकेदारों के प्रति प्रबंधन का स्पस्ट रुख होता है कि ईस प्रकार की गंभीर अनियमितता पाये जाने पर संबंधित एजेंसी को सर्वप्रथम 6 माह के लिए डिबार कर दिया जाता है, इसमें डिबार हुई एजेंसी द्वारा 6 माह तक बी एस पी में निकलने वाले किसी भी निविदा में भाग नहीं ले सकती है,और संबंधित एजेंसी द्वारा अनियमितता गंभीर होती है तो 6 माह डिबार के अलावा और दंडात्मक कार्यवाही भी की जाती है,अगर प्रबंधन ऐसा नहीं

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करता है तो संघ को मजबूरन कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि संघ का मानना है कि प्रबंधन के नियम कानून सभी के लिए समान है, गलती पाये जाने पर सभी को समान रूप से दंडित किया जाना चाहिए, किसी के साथ भाई भतीजावाद की निति नहीं अपनाई जानी चाहिए, इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही करने का आग्रह किया है, जिससे कंपनी के नियमों के पालन में पारदर्शिता बनी रहे और सभी ठैकेदारो को एक संदेश भी चला जाये की चाहे व्यक्ति कोई भी हो बी एस पी के नियम कानून सभी के लिए समान है,ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्य महाप्रबंधक खदान और महाप्रबंधक राजहरा यंत्रीकृत खदान को भी दी गई है।