शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले 2 आरोपी पर कार्यवाही

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दल्लीराजहरा पुलिस अधीक्षक महोदय जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील नायक जिला बालोद व नगर पुलिस अधीक्षक राजहरा डॉ० चित्रा वर्मा के मार्गदर्शन में अवैध शराब एवं जुआ, सट्टा के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना राजहरा में दिनांक 19.12.2023 को थाना राजहरा स्टाफ के द्वारा टाउन में आम जगह पर शराब सेवन करने वाले तथा शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है –

(01) आरोपिया श्रीमती कमलेश्वरी साहू पति स्व. विजय साहू उम्र 42 वर्ष साकिन वार्ड क्रमांक 22 मछली मार्केट राजहरा थाना राजहरा के द्वारा घटना स्थल न्यू मार्केट फल दुकान के पास स्थित अपने होटल में शराब पीने की सुविधा उत्पन्न कराते पकडा गया, आरोपिया श्रीमती कमलेश्वरी साहू के कब्जे से 01 पौवा देशी प्लेन शराब जिसमें 180 एमएल भरा हुआ तथा 01 पैवा देशी प्लेन शराब की खाली शीशी, 02 नग डिस्पोजल गिलास, 02 नग पानी पाउच जप्त कर धारा 36 (सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया।

(02) आरोपिया श्रीमती ओमबाई साहू पति राजेश साहू उम्र 45 वर्ष साकिन वार्ड क्रमांक 22 मछली मार्केट राजहरा थाना राजहरा के द्वारा घटना स्थल न्यू मार्केट फल दुकान के पास स्थित अपने होटल में शराब पीने की सुविधा उत्पन्न कराते पकडा गया, आरोपिया श्रीमती ओमबाई साहू के कब्जे से 01 पौवा देशी प्लेन शराब जिसमें 180 एमएल भरा हुआ तथा 01 पैवा देशी प्लेन शराब की खाली शीशी, 02 नग डिस्पोजल गिलास, 02 नग पानी पाउच जप्त कर धारा 36 (सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया।

(03) आरोपी दुष्यंत कुमार खाण्डेकर पिता नरेन्द्र खाण्डेकर उम्र 25 वर्ष साकिन कुम्हली थाना मोहला जिला मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी के द्वारा घटना स्थल न्यू सब्जी मार्केट राजहरा में स्थित चबुतरा में अवैध रूप से आम जगह पर शराब सेवन करते पकड़े जाने पर आरोपी के विरूध्द धारा 36 (च) 1 आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया।

(04) आरोपी अमर सिंह पिता रंजीत सिंह उम्र 50 वर्ष साकिन कुम्हली थाना मोहला जिला मानपुर मोहला अंबागढ़ चौंकी के द्वारा घटना स्थल न्यू सब्जी मार्केट राजहरा में स्थित चबुतरा में अवैध रूप से आम जगह पर शराब सेवन करते पकड़े जाने पर आरोपी के विरूध्द धारा 36 (च) 1 आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया।