Breaking ट्रेन में सफ़र करने से पहले जान ले रेलवे का नया रूल अन्यथा…

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नई दिल्ली – कोरोना महामारी से लड़ने देश ने अपनी पूरी ताकत झोक दिया है एक ओर तो यद्धस्तर पर इसका मुकाबला किया जा रहा है दूसरी ओर लोगों को धीरे धीरे उनके जीवन को पहले जैसा सामान्य रखने की कोशिश भी जारी है जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती सतर्कता ही सावधानी है | जनता को स्थिति के अनुरूप वे सभी साधन मुहैया कराने पर जुटी है जो उनकी

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प्राथमिकता है | वहीं यात्रियों की सुरक्षा के लिए खास इन्तेजाम भी किए हैं। नए नियमों के तहत रेल यात्रा करते समय मास्क लगाना अनिवार्य है। जो लोग बिनामास्क के यात्रा करते पाए जाएंगे, उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में जेल की हवा भी खाना पड़ सकती है। इस बारे में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने गाइडलाइन जारी कर दी है। दिवाली से पहले ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है और यात्रियों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

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प्लेटफॉर्म पर शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। साथ ही यदि सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार है जो यात्रा नहीं करेंगे। यदि कोई कोरोना पॉजिटिव है तो उसे भी यात्रा करने की अनुमति नहीं है। जिन लोगों ने कोरोना जांच के लिए अपने सैंपल दिए हैं, उन्हें भी रिजल्ट न आने तक यात्रा न करने की सलाह दी गई है। प्लेटफॉर्म और ट्रेन में गंदगी फैलाने वालों को भी पकड़ा जाएगा। यदि कोई यात्री उक्त नियमों का उल्लंघन करते पकड़ा गया तो उस पर रेलवे एक्ट 1989 की धारा 145, 153 और 154 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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