- भारी भरकम जुर्माना और लंबी सजा का प्रावधान वाहन चालकों के प्रति अन्याय
रायपुर मोदी सरकार के काले कानून के खिलाफ वाहन चालकों द्वारा देशभर में की जा रही हड़ताल का समर्थन करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने कहा है कि निजी बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचने के लिए यह जन विरोधी कानून थोपा गया है। वाहन चालक आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं होते कि 7 लाख रुपए का जुर्माना भर सकें।
कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने कहा है कि मोदी सरकार के नए कानून से गरीब ड्राइवरों पर दोहरी मार पड़ने वाली है। एक तरफ भारी भरकम जुर्माना, दूसरी तरफ 10 साल जेल की सजा। ऐसे में जब परिवार का कमाने वाला मुखिया ड्राइवर 10 साल के लिए जेल चला जाएगा, तो उसके परिजनों का क्या होगा? उनका भरण पोषण कैसे होगा? श्री गैदू ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा थोपे गए इस काले कानून से देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वाहन चालक बुरी तरह से भयभीत हैं। दुर्घटना जानबूझकर नहीं होती, ऐसे में भारी भरकम जुर्माना और लंबी सजा का प्रावधान वाहन चालकों के सामर्थ्य से बाहर है, अमानवीय और अव्यावहारिक है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने कहा है कि मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों पर परदेदारी करने भाजपा के नेता कुतर्क कर रहे हैं कि अधिक जुर्माना राशि से दुर्घटनाओं में पीड़ितों को मुआवजा देने में मदद मिलेगी। सवाल यह है कि भारी भरकम बीमा प्रीमियम का क्या औचित्य है? मोदी सरकार की प्राथमिकताएं गरीब ड्राइवर की नहीं बल्कि बीमा कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने की है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार लोकतंत्र को खत्म करने पर अमादा है। मोदी सरका को जब- जब जन विरोधी कानून पास करना होता है, तब-तब षडयंत्र पूर्वक बिल पेश करने से पहले विपक्षी दलों के सांसदों को सदन से बाहर कर दिया जाता है। जिस तरह से कोविड काल में बिना चर्चा, बिना बहस के पूंजीपति मित्रों के मुनाफे के लिए एक-एक दिन में 12-12 श्रमिक विरोधी कानून पास किए गए, ठीक उसी तरह से विगत दिनों विपक्ष के सांसदों को षड़यंत्र पूर्वक सदन से बाहर करके जन विरोधी काले कानून थोप दिए गए। उन्हीं में से एक यह प्रावधान देश के गरीब वाहन चालकों के खिलाफ है। केंद्र की मोदी सरकार अहंकार छोड़कर गरीब ड्राइवरों की मांग पर तत्काल संज्ञान ले और नए कानून में संशोधन करे।