बालोद- इस वर्ष के प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज किया जाना है। जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष डॉ० प्रज्ञा पचौरी अध्यक्ष ने बताया कि लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन प्रकरण में बी०एस०एन०एल, विद्युत विभाग, नगर पालिका, बीमा कंपनी बैंक से प्राप्त लोन के प्रकरण का निराकरण किया जाता है। चेक बाउंस के प्रकरण, भरण पोषण अन्य राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। पूर्व लोक अदालत की भांति इस वर्ष भी राजस्व प्रकरणों का निराकरण किये जाने के संबंध में चर्चा की गई। तहसील न्यायालय में पैरवी करने वाले अधिवक्तागण से खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे के मामले, वारिसों के मध्य बंटवारे विकय पत्र, दान पत्र, वसीयतनामा आदि के आधार पर नामांतरण के मामलें का आदि का निराकरण लोक अदालत में करने को कहा। श्रीमती सुमन सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि लोक अदालत में किसी पक्षकार की ना हार होती ना जीत। सौहार्द्र पूर्ण तरीके से पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा कर प्रकरण का निराकरण किया जाना है। नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय बालोद के साथ-साथ तालुका न्यायालय डौण्डीलोहारा, दल्लीराजहरा एवं गुण्डरदेही में आयोजित की जायेगी।