बालोद – पीड़ित प्रार्थिया उम्र 22 वर्ष निवासी टिकरापारा धमतरी के द्वारा लिखित रिपोर्ट थाना बालोद में दर्ज कराया गया था कि वह वर्ष 2017 में शिकारीपारा बालोद में रहकर पढ़ाई कर रही थी तभी बुढ़ापारा बालोद में स्थित शेयर माईकोफिन कंपनी में काम करने वाले आरोपी द्रोण कुमार निर्मल पिता बसंतराम निर्मल उम्र 25 वर्ष साकिन माहुद थाना अंबागढ़ चौकी
जिला राजनांदगांव से जान पहचान हुआ था आरोपी द्वारा पीडिता को शादी करने का प्रलोभन देकर अपने आफिस बुढापारा में शारीरिक संबंध बनाया तथा दिनांक 03.03.2020 तक लगातार अलग – अलग स्थानों पर शारीरिक संबंध बनाता रहा। आरोपी को पीडिता द्वारा शादी करने के लिये बोलने पर टालमटोल कर अश्लील गाली गलौज करता था,उसके द्वारा बातचीत
करना बंद कर दिया था एवं फोन से संपर्क बंद कर दिया । पीडिता के द्वारा किये गये रिपोर्ट पर थाना बालोद में अप. क्रमांक 333/2020 धारा 376(2)(ढ) 294 भा.द.वि पंजीबद्ध कर घटना की सचना वरिष्ट पलिस अधीक्षक महोदय जितेन्द्रासह मीणा, ति, पुलिस अधीक्षक डी आर पोर्ते अनुविभागीय पुलिस अधिकारी दिनेश सिन्हा को दी गई । महिला संबंधी अपराध
होने एवं घटना की गंभीरता को देखते हुए उक्त वारष्ट अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्ग में तत्काल रात्रि में ही उपनिरीक्षक शिशिर पांडेय के हमराह में पुलिस पार्टी राजनांदगांव जिला रवाना किया गया था। पुलिस के द्वारा सूझबुझ से आरोपी द्रोण कुमार निर्मल को तलाश कर आज दिनाक 24.10.2020 का गिरफ्तार कर प्रातः थाना लाया गया मामले विवेचना कर आरोपी द्रोण कुमार निर्मल को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।