- महिला समुह के 68 हितग्राहियो व कंपनी से 12,96,137 रूपये की धोखाधडी करने वाले 02 आरोपी गिरफ्तार
- हितग्राहीयो के बायोमेट्रीक थंब लगाकर देते थे धोखाधडी को अंजाम
- 24 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल
पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग श्री रामगोपाल गर्ग के मार्गदर्शन, पुलिस अधीक्षक महोदय श्री एस.आर.भगत के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अशोक कुमार जोशी एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी गुण्डरदेही श्रीमती गीता वाधवानी के पर्यवेक्षण मे थाना प्रभारी गुण्डरदेही निरीक्षक वीणा यादव के नेतृत्व मे थाना गुण्डरदेही के अपराध क्रमांक 89/2024 धारा 409, 420, 34 भादवि के आरोपीयो को गिरफ्तार करने मे मिली सफलता।
विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी चन्द्रमणी सोनी पिता निलांबर सोनी उम्र 30 साल शाखा प्रबंधक भारत फाईनेंसियल ईनक्लुजन लिमिटेड शाखा गुण्डरदेही ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड शाखा गुंदरदेही में कार्यरत मे कार्यरत् संगम मैनेजर/फील्ड मैनेजर रोशन क्षीरसागर एवं महेश कुमार धुर्वे के द्वारा दिनांक 29.10.2022 से 09.08.2023 के मध्य कंपनी के हितग्राही सदस्यो से बायो मैट्रिक में अंगुठा लगाकर बिना जानकारी से लोन पास कराकर आधार नम्बर को डालकर हितग्राहियो के लोन रकम को अपने खाता में ट्रंजेक्शन निकाल लिया है तथा हितग्राहियो के द्वारा लोन रकम का जमा करने दिया जाता था तो उसी भी अपने पास रख लेते और कम्पनी में जमा नही कर हितग्राहियो एवं कम्पनी के साथ कुल 12,96,137 रूपये को गबन कर धोखाधडी किया है। रिपोर्ट पर थाना गुण्डरदेही मे अपराध क्रमांक 89/2024 धारा 409, 420, 34 भादवि दिनांक 30.03. 2024 कायम कर विवेचना मे लिया गया दौरान विवेचना के पता तलाश दौरान सूचना मिला कि आरोपी रोशन क्षीरसागर अपने किराये के निवास स्थान बालोद तथा महेश धु्रर्वे अपने निवास स्थान ग्राम पिरचा पहाड़ थाना गातापार मे छुपा हुआ है की सूचना पर मौका पहुंचकर दोनों आरोपी गण रोशन क्षीरसागर और महेश धुर्वे को थाना गुण्डरदेही टीम के द्वारा थाना लाकर पुछताछ करने पर रोशन क्षीरसागर ने बताया की दिनांक 29.10.2022 से दिनांक 09.08.2023 के मध्य महिला समुह के हितग्राही सदस्यो से बायो मैट्रिक में अंगुठा लगाकर बिना जानकारी से लोन पास कराकर आधार नम्बर को डालकर हितग्राहियो के लोन रकम 6,11,450 रूपये को अपने खाता मे ट्रांजेक्शन किया हूं। आरोपी महेश धुर्वे ने अपने कथन मे बताया कि दिनांक 29.10.2022 से दिनांक 09.08.2023 के मध्य महिला समुह के हितग्राही सदस्यो से बायो मैट्रिक में अंगुठा लगाकर बिना जानकारी से लोन पास कराकर आधार नम्बर को डालकर हितग्राहियो के लोन रकम तथा प्रार्थीयो के द्वारा जमा करने दिया गया किस्त का कुल रकम 6,84,687 रूपये को गबन कर धोखाधडी करना स्वीकार किये। प्रकरण मे संकलित साक्ष्य व आरोपी सदर के द्वारा महिला समुह तथा कंपनी का कुल रकम 12,96,137 रूपये को गबन कर धोखाधडी करना स्वीकार करने पर आज दिनांक 31.03.2024 को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक वीणा यादव थाना प्रभारी गुण्डरदेही, सउनि के.एल.ठाकुर, सउनि डोमन साहू, सउनि लता तिवारी,प्र.आर. ज्ञानेश चंदेल, प्र.आर. योगेश सिंहा, आर. पंकज तारम, ललित कदम, सुनिल कुमार, जगदीश बाघमार, डिलेन्द्र साहू एवम थाना स्टाफ तथा सायबर सेल बालोद से मिथलेश यादव का योगदान रहा।
नाम आरोपी –
1. रोशन क्षीरसागर पिता संजय क्षीरसागर उम्र 21 साल साकिन गंजपारा दसौंधी तालाब बालोद थाना व जिला (छ0ग0)
2. महेश कुमार धुर्वे पिता स्व. हिरडुराम धुर्वे उम्र 32 साल साकिन पिरचा पहाड पोस्ट देवरी थाना गातापार जिला – खैरागढ़।