अवैध शराब बिक्री करने वाला आरोपी को किया गिरफ्तार

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  • जिला बालोद पुलिस द्वारा अवैध शराब परिवहन पर की गई कार्यवाही। आरोपी द्वारा मध्यप्रदेश निर्मीत अंग्रेजी व्हीसकी गोवा शराब को छत्तीसगढ़ में खपाने की थी तैयारी।

पुलिस थाना पुरूर जिला बालोद छ.ग. घटना में 1. एक सफेद रंग की मारूति सुजकी स्वीफ्ट डिजायर कार क्रमांक CG-07-AS-2621 कीमती करीब 3,00,000/रु०2.09 पेटी अंग्रेजी शराब गोवा जुमला 81 बल्क लीटर कीमती करीब 51,750/रूपये 3. एक नग रियलमी कम्पनी का एंड्रायड मोबाईल पुरानी इस्तेमाली कीमती करीब 5,000/रू० जुमला कीमती

3,56,750/ रूपये को जप्त किया गया। प्रकरण में 01 आरोपी को किया गया गिरफ्तार।

नाम आरोपी :- विक्की कुमार यादव पिता गजराज सिंह यादव उम्र 31 वर्ष निवासी बजरंग पारा कोहका थाना सुपेला भिलाई जिला दुर्ग (छ०ग०)

अवैध मादक पदार्थ, शराब की तस्करी के रोकथाम हेतु पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग रामगोपाल गर्ग के निर्देशन प्राप्त होने पर  पुलिस अधीक्षक महोदय बालोद  एस०आर० भगत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय  अशोक कुमार जोशी के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गुरूर  बोनीफास एक्का के पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी पुरूर निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस थाना पुसर गई। की टीम को अवैध शराब परिवहन रोकने में सफलता हासिल की

अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी एवं परिवहन के रोकथाम हेतु पुलिस थाना पुरूर के पुलिस पार्टी को निर्देश प्राप्त हुआ था। कि दिनांक 31.05.2024 के 14.00 बजे जरिये मोबाईल, मुखबीर से सुचना मिला कि एक सफेद रंग की मारुति सुजकी स्वीफ्ट डिजायर कार क्रमांक CG-07-AS- 2621 के डिक्की में अवैध अग्रेजी शराब छिपा कर रखा हुआ है। जिसे रायपुर की तरफ से जगदलपुर बिक्री हेतु भारी मात्रा में शराब लेकर जा रहे हैं, कि सूचना तस्दीकी हेतु हमराह स्टाफ व गवाहनो के एन एच 30 मार्ग पॉवर हाउस के पास ग्राम चिटाँद में पहुंच कर नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे मुखबिर के बताए अनुसार एक सफेद रंग की मारुति सुजकी स्वीफ्ट डिजायर कार क्रमांक CG-07-AS-2621 आया जिसे इसारा कर रोका गया कि वाहन चालक गाडी रोककर गाडी से उत्तरकर भागने का प्रयास कर रहा था। जिसे हमराह स्टाफ के घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिससे नाम व पता पूछने पर वाहन चालक ने अपना नाम विक्की कुमार यादव पिता गजराज सिंह यादव उम्र 31 वर्ष निवासी बजरंग पारा कोहका थाना सुपेला भिलाई जिला दुर्ग (छ०ग०) का रहने वाला बताया तथा उक्त वाहन की डिक्की में अंग्रेजी शराब गोवा कम्पनी का छिपाकर रखना जिसे म०प्र० से लेकर जगदलपुर बिक्री हेतु परिवहन करना बताया। बाद आरोपी विक्की कुमार यादव को उसके कब्जे के वाहन क्रमांक CG-07-AS-2621 की तलाशी लेने हेतु नोटिस दिया, नोटिस देकर तलाशी हेतु सहमति प्राप्त किया, तलाशी लेने के पूर्व पुलिस पार्टी गवाह एवं शासकीय अधिग्रहित वाहन सीजी 05 ए एल 6754 का तलाशी आरोपी विक्की कुमार यादव के द्वारा लेने पर कोई संदेहास्पद वस्तु नहीं मिला, जिसका पंचनामा तैयार किया गया। बाद आरोपी के कब्जे की एक सफेद रंग की मारुति सुजकी स्वीफ्ट डिजायर कार क्रमांक CG-07-AS-2621 की तलाशी लेने पर उसके डिक्की में खाकी रंग का कार्टून 09 पेटी जिसमें GLASS 50×180 ML GOA। लिखा है प्रत्येक पेटी में 50-50 नग कुल जुमला 450 नग अग्रेजी शराब गोवा व्हीस्की प्रत्येक पौवा में 180-180 एमएल शराब भरी हुई, सीलबंद हालत में for sale in madhyapradesh only लिखा हुआ। कुल जुमला शराब 81 बल्क लीटर कीमती 51,750 रूपये एवं आरोपी विक्की कुमार यादव के पास से एक नग रियलमी कम्पनी का एन्ड्रायड मोबाईल पुरानी इस्तमाली कीमती करीब 5000/रु० मिला। कुल जुमला 3,56,750/रु जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया कि आरोपी का कृत्य धारा सदर का अपराध पाये जाने से आरोपी विक्की कुमार यादव के विरुध्द अपराध क्रमांक 86/2024 धारा 34

(2)आबकारी अधिनियम कायम कर विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण में सउनि रूपेश्वर राम भगत, आरक्षक लिखन कुमार साहू गुणेश यादव, विवेक सिन्हा, थनेन्द्र देवांगन, किशोर साहू की सराहनीय भूमिका रही।