- थाना डौण्डीलोहारा अंतर्गत गांजे के आदतन आरोपी को जेल दाखिल किया गया lनशे की विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने , अवैध रूप से गंजा की तस्करी को रोकने हेतु पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज राम गोपाल गर्ग के निर्देशन , पुलिस अधीक्षक बालोद एस आर भगत के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद श्री अशोक कुमार जोशी, श्रीमती मोनिका ठाकुर के पर्यवेक्षण में नशे में सक्रिय लोगों की जानकारी एकत्रित कर पीट एनडीपीएस के तहत कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया था l
निर्देश के अनुपालन में जिले में पूर्व में नशे में विशेष कर गांजे के प्रकरण में संलिप्त अपराधियों के रिकॉर्ड चेक किए गए इसी क्रम में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद श्री देवांश सिंह राठौर के नेतृत्व में थाना प्रभारी डौंडीलोहारा मुकेश सिंह के द्वारा डौडीलोहारा क्षेत्र की राजू तिवारी पिता स्वर्गीय गोपीचंद तिवारी निवासी वार्ड क्रमांक 3 जैन मंदिर के पीछे डौडीलोहारा जिला बालोद छत्तीसगढ़ को माननीय न्यायालय आयुक्त महोदय दुर्ग संभाग दुर्ग के द्वारा स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3 सहपठित धारा 11 के तहत 6 माह के लिए जिला जेल बालोद में निरोध करने का आदेश दिया गया माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में आरोपी राजू तिवारी को जिला जेल बालोद में निरोध किया गया । नशे के विरुद्ध बालोद पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी ।