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स्वास्थ्य विभाग में सीएमएचओ के शह पर पदौन्नति घोटाला, नप गए बाबू देवांगन, सीएमएचओ पर भी गिर सकती है गाज, 15 अप्रैल तक होगी नए सिरे से पदोन्नति

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जगदलपुर, 31 मार्च 2021/ कलेक्टर श्री रजत बंसल ने बस्तर जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा नवम्बर 2020 में जारी चतुर्थ वर्ग के पदोन्नति आदेश को निरस्त करते हुए नए सिरे से पदोन्नति करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ आरके चतुर्वेदी के विरुद्ध विभागीय जांच सहित गंभीर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं को अनुशंसा करते हुए उनके स्थापना लिपिक श्री डीके देवांगन को निलंबित कर दिया है। कलेक्टर श्री बंसल द्वारा चतुर्थ वर्ग की पदोन्नति के मामले में अनियमितता की शिकायतों की जांच के लिए गठित समिति को प्रथम दृष्टया अनियमितता पाए जाने पर यह कार्यवाही की गई है।

उल्लेखनीय है कि नवम्बर 2020 में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बस्तर जिले के स्वास्थ्य विभाग के चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का पदोन्नति आदेश जारी किया था। इस पदोन्नति आदेश में अनियमितता की शिकायत पाए जाने पर कलेक्टर श्री बंसल ने अपर कलेक्टर श्री अरविंद एक्का की अध्यक्षता में संयुक्त जांच समिति गठित की थी। इस जांच समिति द्वारा पदोन्नति के मामले की सुक्ष्मता से जांच कर प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंपा था। इस मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित पदोन्नति समिति के अन्य सदस्य एवं स्थापना लिपिक को नोटिस जारी किया गया था। संयुक्त जांच समिति ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के जवाब को संतोषप्रद नहीं पाया वहीं पदोन्नति की प्रक्रिया को पूरी तरह दोषपूर्ण पाया गया। जांच समिति ने पाया कि कार्यालय द्वारा अपात्र कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है। इस मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और स्थापना लिपिक को संदेह के दायरे में यह कार्यवाही की गई।

कलेक्टर ने नवम्बर 2020 में जारी सभी आठ पदोन्नति आदेश को निरस्त करते हुए 15 अप्रैल के पूर्व शासन के सभी नियमों का पालन करते हुए पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति के निर्देश दिए गए हैं।

खुलेआम हाथ में धारदार हथियार लेकर हल्ला मचाकर लोगों को डरा-धमका कर भयभीत करने वाले व्यक्ति पर कोतवाली पुलिस द्वारा आम्र्स एक्ट की कार्यवाही

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दिनांक 30.03.2021 को थाना कोतवाली को सूचना प्राप्त हुआ कि ममता विडियो दुकान के सामने रोड नयापारा जगदलपुर पास एक व्यक्ति जो अपने हाथ में चाकू लेकर हल्ला गुल्ला कर राहगीरों व आसपास के लोगों को डरा धमका रहा है कि सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय दीपक झा व अति0 पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाष शर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में थाना कोतवाली के हमराह स्टाफ सउनि0 धनष्याम वाजपेयी, प्रआर0 आरक्षक श्रीधर पुजारी, आरक्षक बबलु ठाकुर, रामसिंह कष्यप के टीम द्वारा मौके पर पहुंचा, जहाॅ पर उक्त हुलिये का व्यक्ति मिला जिसके दाहिने हाथ में एक धारदार खंजर चाकू लहराते मिला जिसे स्टाफ द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया।

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जिनसे पुछताछ करने पर अपना नाम लक्ष्मण सिंह नेगी पिता मुरली सिंह नेगी उम्र 43 वर्ष निवासी गंगामुण्डा महात्मा गांधी स्कूल के पीछे जगदलपुर का रहने वाला बताया जिसे मौके पर ही उक्त खंजर चाकू को जप्त किया। आरोपी का कृत्य धारा 25 आम्र्स एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तारी के बाद न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

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नाम आरोपीः- लक्ष्मण सिंह नेगी पिता मुरली सिंह नेगी उम्र 43 वर्ष निवासी गंगामुण्डा महात्मा गांधी स्कूल के पीछे जगदलपुर।
बरामदः- एक स्टील का धारदार चाकू खंजर।

मिशन आसाम – वरिष्ठ कांग्रेसी,बस्तर परिवहन संघ के पूर्व अध्यक्ष व दलगांव चुनाव प्रभारी मलकीत सिंह गैदु ने किया सभा को संबोधित…जोरदार भाषण आप भी सुने…..

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हिन्दू ,मुस्लिम ,सिख ,ईसाई सर्व धर्म को साथ लेकर चलने वाले कांग्रेस पार्टी के दलगांव प्रत्याशी इलियास अली को चौथी बार विधायक बनाने हेतु जी तोड़ मेहनत करते आ रहे प्रभारी मलकीत सिंह गैदु जी का जोरदार भाषण आप भी सुने…..

खेला होबे खेला

बस्तर जिले में मंगलवार की रात से नाईट कर्फ्यू का आदेश कलेक्टर द्वारा जारी किया गया

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जगदलपुर। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बस्तर जिले में आज मंगलवार की रात से नाईट कर्फ्यू का आदेश कलेक्टर द्वारा कर दिया गया है। आदेशानुसार रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू आगामी आदेश तक लागू रहेगा। आदेश जारी होते ही बस्तर पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है।

बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव तथा रोकथाम के लिए नाईट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेशानुसार जिले के समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान, किराना दुकान, मॉल्स, चौपाटी स्थल, सिनेमा हॉल, बाजार आदि को रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति मिली है। रात 8 बजे के बाद सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान और दुकानों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वहीं आपातकालीन सेवाएं जैसे चिकित्सा संस्थान, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट आदि में बैठकर भोजन करने की अनुमति नही होगी। किंतु घर ले जाने (टेक अवे) की सुविधा रहेगी। इस आदेश में संशोधन करते हुए

होटल, रेस्टोरेंट आदि में बैठकर भोजन करने के लिए रात 10 बजे तक अनुमति रहेगी। और रात 11 बजे तक भोजन घर ले जाने (टेक अवे) की सुविधा रहेगी। उक्त जारी आदेश का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई करने की बात बस्तर कलेक्टर ने की है। आदेश जारी होते ही बस्तर पुलिस अधीक्षक दीपक झा तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा के मार्गदर्शन में शहर के विभिन्न थाना और चौकी अपने अपने क्षेत्रों में बस्तर पुलिस भी सक्रिय हो गई है। पुलिस शाम से ही दुकान और होटल संचालकों को समझाईश देते हुए आदेश का पालन करने की अपील कर रही है।

एमबीबीएस कोर्स हेतु मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम धोखाधडी करने वाले अर्तराज्यीय गिरोह के 02 आरोपी जयपुर राजस्थान से गिरफ्तार।

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सायबर सेल एवं थाना देवरी की संयुक्त कार्यवाही।

एमबीबीएस कोर्स हेतु मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम धोखाधडी करने वाले अर्तराज्यीय गिरोह के 02 आरोपी जयपुर राजस्थान से गिरफ्तार।

थाना देवरी का मामला मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हेतू सीट दिलाने के नाम 3,95,023 की धोखाधड़ी।

प्रार्थी के पास नीट परीक्षा पास करने के बाद आया था अज्ञात मोबाईल नम्बर से एडमिशन के लिए

एसएमएस।

प्रार्थी राहुल गायकवाड पिता दरबारी राम गायकवाड निवासी देवरी थाना देवरी ने लिखित शिकायत किया है कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर उससे 395023 रूपये लेकर उसके साथ धोखाधडी किया गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना देवरी में अपराध क्रमांक 20/2021, धारा-420 भा.द.वि. कायम कर विवेचना में लिया गया।

मामले को गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी.आर पोर्ते एवं उप पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिन्हा के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी देवरी नवीन बोरकर के नेतृत्व में थाना देवरी एवं सायबर सेल की विशेष टीम गठित कर, टीम को अज्ञात आरोपियों के पतासाजी हेतु जयपुर राजस्थान रवाना किया गया। उक्त टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कड़ी मेहनत कर प्रकरण के 02 आरोपियों को जयपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। आरोपी द्वारा अपने कथन में बताया कि वह एप्पिसीनो टेक्नालॉजी प्रायवेट लिमिटेड में बिजनेस एनालिस्ट के पद पर कार्यरत है कि वह और उसका दोस्त विकास शर्मा के एक्सीस बैंक के खाता क्र.916010060497094 में 07.12.2020 को 45000 रूपये एवं 10.12.2020 को 350023 कुल 3,95,023 रूपये को दोनो कैश एवं चेक के माध्यम से निकालकर प्रार्थी के साथ धोखाधडी किया गया।

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आरोपियो की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी देवरी नवीन बोरकर उपनिरीक्षक सउनि अजित महोबिया सायबर सेल से प्रधान आरक्षक रूमलाल चुरेन्द्र, आरक्षक पुरन प्रसाद देवांगन, आरक्षक संदीप यादव,आरक्षक विवेक शाही, आरक्षक राकेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जप्त मशरूका – आरोपियो के कब्जे से नगदी 45000/- रूपये जप्त किया गया।

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आरोपीगण(1) राहुल राघव पिता स्व.जगपाल सिंह राघव उम्र 27 वर्ष निवासी प्लाट न 11 गोपालपुरी सेक्टर 06 प्रतापगढ़ सांमानेर जयपुर थाना प्रताप नगर जिला जयपुर (राजस्थान)। (2) विकास शर्मा पिता काजोड मल शर्मा पता-जेड 105 सी नारायण विहार जेड ब्लाक केशोपुरा अजमेर रोड हिरापुर जयपुर (राजस्थान)

दल्लीराजहरा पुलिस द्वारा सक्रियता दिखाते हुए जिला बदर अपराधी को 2 दिन में ढूंढ निकाला

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दल्लीराजहरा पुलिस द्वारा सक्रियता दिखाते हुए जिला बदर अपराधी को 2 दिन में ढूंढ निकालने में सफलता हासिल की है | आरोपी पर 24 फ़रवरी 2021 को जिलाबदर की कार्यवाही हुई थी । आरोपी सिन्नी उर्फ खुशहाल नोनहारे पिता राजेश नोनहारे पता वार्ड क्र 2 पण्डरदल्ली का निवासी है | छत्तीसगढ़ सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत जिला दंडाधिकारी द्वारा जिला बदर की कार्यवाही किया गया था | जानलेवा हमले का प्रमुख कारण पैसों का लेन देन को लेकर था | आरोपी द्वारा प्रार्थी पर थर्मोंकोल कटर से हमला करने के पश्चात् घर के पास सुने मकान में छुपा हुआ था और उस घर में बिजली वगैरह कुछ नहीं था बाहर से ताला लगा हुआ था ताला को तोड़ कर आरोपी को पकड़ा गया | यह घटना 28 मार्च 2021 की है |

राजहरा पुलिस द्वारा सक्रियता दिखाते हुए अलग-अलग पॉइंट बनाकर जिला बदर अपराधी को 2 दिन में ढूंढ निकाला | आरोपी को पकड़ने में थाना प्रभारी टी एस पट्टावी, एएसआई धरम भूआर्य, आरक्षक लता तिवारी एवं टीम के द्वारा पकड़ा गया | आरोपी के खिलाफ अपराध क्र 112/21 धारा 294 307भादवी छ ग सुरक्षा 188 भादवि  14 15 के तहत कार्यवाही की गई |

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बालोद जिले में आज से रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू, जाने नियम व शर्तें

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बालोद, दिनांक 30/03/2021 भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार कोरोना वायरस कोविड-19 नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधो में समय- समय पर स्वतः छूट प्रदान की गई थी। उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों संबंधी आदेशों की समीक्षा की गई, जिसमें वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों/शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु इस कार्यालय के आदेश 2103 सां.लि./2021 बालोद, दिनांक 24/03/2021 के द्वारा संपूर्ण बालोद जिला अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावशील की गई है।

जिले में प्रभावशील धारा 144 के परिपेक्ष्य में समस्त नगरीय निकायों (नगर पंचायत एवं नगर पालिका परिषद) जिला बालोद के सीमा क्षेत्र भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है।

नियम व शर्तें

पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियंत्रण से मुक्त रहेंगे।

सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फलैक्स छपवाकर दुकानें के खुलने एवं बंद करने के समय सीमा को प्रदर्शित करना होगा।

सभी व्यापारियों/कर्मचारियों/ ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

सभी व्यवसायियों को अपने दुकान/संस्थान में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आये ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय/ वितरण किया जावे एवं तत्पश्चात अन्य वस्तुओं/सेवाओं का विक्रय किया जावे।

प्रत्येक दुकान/संस्थान में स्वयं तथा आगंतुकों के उपयोग हेतु सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा, अगर किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जायेंगें एवं उस क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना होगा।

यदि किसी व्यवसायी के द्वारा उपरोक्त शों में किसी एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसकी दुकान/संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिए सील कर दिया जायेगा।

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उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1200 की धारा 120 सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 80 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1887 की धारा 3 के तहत दण्डनीय होगें। यह आदेश तत्काल एवं आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

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बस्तर साँसद की दहाड़ “खेला होबे खेला”, बस्तर सांसद दीपक बैज एवं विधानसभा दलगांव के कांग्रेस प्रत्याशी इलियास अली के सभा मे उमड़ा जन सैलाब

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जन-जन की पुकार,असम में कांग्रेस सरकार

बस्तर साँसद की दहाड़ “खेला होबे खेला”

बस्तर सांसद दीपक बैज एवं विधानसभा दलगांव के कांग्रेस प्रत्याशी इलियास अली के सभा मे उमड़ा जन सैलाब

बस्तर सांसद दीपक बैज ने कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने की लोगो से अपील

इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी व दलगांव चुनाव प्रभारी मलकीत सिंह गैदु,जिलाध्यक्ष बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी बलराम मौर्य,ब्लाक अध्यक्ष तोकापाल सहदेव नाग,साँसद प्रतिनिधि दरभा महादेव नाग,जिला सचिव महेंद्र महापात्र,जिला सचिव रोजविन दास,जिला सचिव व यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव ज़ाहिद हुसैन,जिला सचिव सेमियल नाथ,शेख वसीम मौजूद….

कलेक्टर का आदेश जगदलपुर में आज से रात्रिकालीन कर्फ्यू

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इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 243/वि.दा.प्र.क्र./2021, जगदलपुर, दिनांक 24.0 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन आदेश जारी किये गये है। उक्त आदेश’ रखते हुये निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते है:

1. दिनांक 30.03.2021 से समय रात्रि 08.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक आगामी आदेश पर्यन्त कर्फ्यू लगाया जाता है।

2. समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान, किराना दुकान, माल्स, चौपाटी स्थल, सिनेमा हॉल, बाजार स्थल आदि का रात्रि 08.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। रात्रि 08.00 बजे के पश्चात् सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं दुकानों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आपातकालीन सेवायें जैसे चिकित्सा संस्थान, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पम्प आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे ।

3. उपरोक्त दर्शित आदेश की कण्डिका “(IV) होटल,रेस्टोरेंट आदि मे बैठकर भोजन ग्रहण करने की अनुमति नही होगी । किन्तु घर ले जाने (Take away) की सुविधा रहेगी’ में आंशिक संशोधन करते हये होटल, रेस्टोरेंट आदि में बैठकर भोजन ग्रहण करने के लिये रात्रि 10.00 बजे तक की अनुमति प्रदान की जाती है एवं रात्रि 11.30 बजे तक घर ले जाने (Take away) की सुविधा रहेगी।

उक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30,34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।

बस्तर साँसद दीपक बैज व दलगाँव प्रत्याशी इलियास अली का हुआ जोरदार स्वागत

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बस्तर सांसद दीपक बैज पहुंचे दलगांव विधानसभा बीसीमारी ब्लाक के ग्राम खैराकट में बड़ी सभा को करेंगे जल्द ही संबोधित

“लोकप्रियता तो लोकप्रियता है बताने की जरूरत नही हज़ारों की भीड़ इस बात की गवाही देता है।”

इस दलगांव विधानसभा प्रत्याशी इलियास अली,वरिष्ठ कांग्रेसी मलकीत सिंह गैदु,जिलाध्यक्ष बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी बलराम मौर्य,ब्लाक अध्यक्ष तोकापाल सहदेव नाग,साँसद प्रतिनिधि दरभा महादेव नाग,जिला सचिव महेंद्र महापात्र,जिला सचिव रोजविन दास,जिला सचिव व यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव ज़ाहिद हुसैन,जिला सचिव सेमियल नाथ,शेख वसीम मौजूद….

जितबो असाम…

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