पुलिस की अवैध कबाड़ कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, दो कबाड़ी दुकानों से 2.13 लाख रुपये का सामान जब्त

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बालोद। जिले में अवैध कबाड़ कारोबार पर शिकंजा कसते हुए बालोद पुलिस ने दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई कर 2 लाख 13 हजार रुपये मूल्य का कबाड़ एवं पुराने वाहनों के पार्ट्स जब्त किए हैं। कार्रवाई के बाद अवैध रूप से कबाड़ का कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने दोनों मामलों में बीएनएसएस की धारा 106 के तहत इस्तगासा तैयार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।पुलिस अधीक्षक किरण गंगाराम चौव्हाण के निर्देशन, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी विनय कुमार साहू के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में अवैध कबाड़ कारोबारियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर दो स्थानों पर दबिश देकर कार्रवाई की गई।

पहले मामले में पुलिस ने बघमरा बायपास रोड स्थित एक कबाड़ दुकान पर छापा मारा, जहां नजीमुद्दीन पिता मुमताजुद्दीन (40 वर्ष), निवासी रिसाईपारा धमतरी, द्वारा पुराने वाहनों को खरीदकर गैस कटर से उनके पार्ट्स काटकर अलग-अलग करने का काम किया जा रहा था। तलाशी के दौरान दुकान से विभिन्न वाहनों के लोहे के पार्ट्स एवं पुराने टायर बरामद हुए। पुलिस ने धारा 94 बीएनएसएस के तहत वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का नोटिस दिया, लेकिन संचालक कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। बरामद लोहे के पार्ट्स का वजन बालाजी धर्मकांटा में 2070 किलोग्राम पाया गया, जिसकी कीमत 1 लाख 3 हजार 500 रुपये आंकी गई। इसके अलावा 15 पुराने कार एवं ट्रक के टायर, जिनकी अनुमानित कीमत 15 हजार रुपये थी, भी जब्त किए गए। कुल 1 लाख 18 हजार 500 रुपये का सामान पुलिस ने अपने कब्जे में लिया।दूसरे मामले में हीरापुर चौक के पास दुर्ग रोड स्थित कबाड़ दुकान पर कार्रवाई की गई। यहां समिरूद्दीन पिता मुमताजुद्दीन (46 वर्ष), निवासी रिसाईपारा, वार्ड क्रमांक 15, धमतरी, पुराने वाहनों के पार्ट्स काटकर कबाड़ का कारोबार करता मिला। तलाशी में विभिन्न वाहनों के लोहे के पार्ट्स और पुराने टायर मिले। वैध दस्तावेज मांगे जाने पर वह भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। बरामद लोहे के पार्ट्स का वजन 1650 किलोग्राम पाया गया, जिसकी कीमत 82 हजार 500 रुपये तथा 15 पुराने कार एवं मैजिक वैन के टायरों की कीमत लगभग 12 हजार रुपये आंकी गई। इस प्रकार कुल 94 हजार 500 रुपये मूल्य का सामान जब्त किया गया।पुलिस का कहना है कि बरामद कबाड़ और वाहनों के पार्ट्स के संबंध में कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने तथा उनके चोरी की संपत्ति होने की आशंका के आधार पर दोनों मामलों में कार्रवाई की गई। 2 अगस्त 2026 को दोनों कबाड़ी संचालकों के विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 106 के अंतर्गत अलग-अलग इस्तगासा तैयार किया गया है। पुलिस अब जब्त किए गए सामान के स्रोत और उससे जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा, उपनिरीक्षक कमला यादव, सहायक उपनिरीक्षक गौकरण भंडारी, सहायक उपनिरीक्षक देवकुमार कोर्राम सहित थाना बालोद के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध कबाड़ कारोबार, चोरी के वाहनों एवं उनके पार्ट्स की खरीद-फरोख्त पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।

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