बहला फुसलाकर कर शादी के नाम पर, रूपये पैसों की लेनदेन कर विवाह कराने वाले गिरोह पर कोतवाली पुलिस ने की कार्यवाही

0
260

जगदलपुर – बहला फुसलाकर कर शादी के नाम पर शारीरिक शोषण और रूपये पैसों की लेनदेन कर विवाह कराने वाले गिरोह पर कोतवाली पुलिस ने पीडिता द्वारा पुलिस थाना कोतवाली के लिखित आवेदन के आधार पर कार्यवाही की है | घटना दिनांक 01.09.2019 को शैफाली,ममता अग्रवाल, केशवसिंह रघुवंशी मिलकर पीड़िता को शादी करवायेंगे कहकर घर से बिना बताये रायपुर ममता अग्रवाल के घर रखे और केशव सिंह रघुवंशी से पहचान करवाकर तुमसे शूादी करूँगा बोलकर, उसे सौंप दिये। केशवसिंह रघुवंशी ने पीड़िता का शारीरिक शोषण किया और उसे 02 लाख रूपये में खरीदकर लाया हुं कहता था, पीड़िता के गर्भवती होने पश्चात बालक को जन्म देने के बाद आरोपी उसे वापस रायपुर लाया और उसके दो माह के बच्चे को बिना बताये कहीं लेकर चला गया है कि रिपोर्ट पर थाना कोतवाली जगदलपुर में अप0क0 22/2021 धारा 376,493,370,109,34 भादवि0 कायम कर विवेचना में लिया गया है।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्री दीपक झा व अति0 पुलिस अधीक्षक श्री ओमप्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में उनि0 पीयुष बघेल, उनि0 गुनेश्वरी नेरटी, प्रआर0क0 1281 चोवादास गेंदले, मआर0 गोरेती तिर्की, आर0क0 334 सोनू बडई के टीम द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुये तत्काल आरोपी की पतासाजी हेतु टीम मध्यप्रदेश रवाना किया गया। आरोपी केशवसिंह रघुवंशी पिता स्व0 खुन्नूलाल रघुवंशी निवासी सिल्वाह, थाना बरेली, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं शैफाली चक्रवर्ती पति बाबुलाल चक्रवर्ती निवासी तिरंगा चौक जगदलपुर को पता तलाश कर, पुछताछ करने पर अपराध करना स्वीकार किये। जिन्हे विधिवत् गिरफ्तारी के बाद न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपिया ममता अग्रवाल व शिव जो वर्ममान में अन्य मामले में केन्द्रीय जेल जगदलपुर में निरूद्ध है, जिनके खिलाफ शीघ्र ही गिरफ्तारी कार्यवाही की जायेगी।