ट्रेक्टर किराये पर ले जाने की आड़ में दूसरों को बेचने वाले शातिर आरोपी गिरफ्तार

0
324

ट्रेक्टर इंजन, पानी टेंकर एवं ट्रेक्टर ट्राली को छलकपट पूर्वक धोखाधडी कर किराये पर ले जाने के बहाने से दूसरों को बिक्री करने वाले आरोपी

(1) टेमेन्द्र कुमार उर्फ गोलू चन्द्राकर पिता स्व रामभरोसा चन्द्राकर उम्र 36 वर्ष साकिन भण्डेरा थाना देवरी जिला बालोद (छ.ग.)

(2) होरी लाल मण्डले पिता चोवाराम मण्डले उम्र 40 साल साकिन टिकरी थाना अर्जुन्दा जिला बालोद (छ.ग.) गिरफ्तार  

(1) आरोपियों के पुराने अपराधिक रिकार्ड-थाना बेमेतरा जिला बेमेतरा में वर्ष 2017 में

01,जिला राजनांदगांव के थाना लालबाग में 02, थाना सोमनी में 01,थाना कुरूद जिला धमतरी

में 01,जिला बालोद के थाना अर्जुन्दा में 01, थाना बालोद में 01,थाना देवरी में वर्ष 2016 में01

(2) पुराने मामले में हाल में ही धमतरी जेल से छूटे थे और वारदात तरीका बदलकर कर रहे

माह दिसम्बर 2020 को प्रकरण के आरोपीगण टेमेन्द्र कुमार उर्फ गोलू चंद्राकर और होरी लाल मण्डले दोनों ग्राम चेन्द्रीबन नवागांव चौकी पिनकापार जाकर गंगेश मानकर के घर में बी.एस.एन.एल. कपंनी द्वारा बिछाये जा रहे पाईप लाईन काय हेतु ट्रेक्टर इंजन, ट्राली एवं पानी टैंकर को किराया में प्रतिमाह एक ट्रेक्टर इंजन, एक पानी टैंकर के 24.000 रू. तथा एक टेक्टर ट्राली को 9.000 रू. प्रतिमाह की दर से प्रार्थी भागचंद वासनिक एवं गवाह गंगेश मानकर के साथ सौदा किये थे। प्रार्थी भागचंद वासनिक ने अपना एक ट्रेक्टर इंजन, गवाह नागेश मानकर ने अपना एक ट्रेक्टर इंजन, एवं एक पानी टैंकर, कोमल सिंह साहू ने अपना एक ट्रेक्टर इंजन एवं एक ट्राली तथा दुर्गाप्रसाद साहू ने अपना एक ट्रेक्टर इंजन, एक ट्राली एवं दो पानी टैंकर को प्रतिमाह किराया में आरोपियों को दिये थे। आरोपियों द्वारा सौदे के मुताबिक एक माह का किराया वार व्यक्तियो को दिये उसके बाद किराया का रकम नहीं दिये।

This image has an empty alt attribute; its file name is mathur.jpg

वाहन स्वामियों द्वारा किराया का रकम एवं अपने वाहनों को मांगने पर टालमटोल कर दो चार दिन में वापस कर देने का आश्वासन देते थे। आरोपियों द्वारा गंगेश मनकर का एक ट्रेक्टर इंजन व एक पानी टैंकर तथा कोमल सिंह साहू का एक ट्रेक्टर इंजन, को वापस कर दिये शेष वाहनों को वापस करने समय देते रहे। आरोपियों द्वारा वाहनों एवं किराया की रकम नहीं देने पर वाहन स्वामियों द्वारा पता किये तब पता चला कि आरोपियों ने एक ट्रेक्टर इंजन, एवं दो ट्रेक्टर ट्राली को अपना सपत्ति होना बताकर अलग-अलग लोगों के पास विक्री कर दिये है। प्रार्थी भागचंद वासनिक की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

This image has an empty alt attribute; its file name is DPS-3-3.jpg

प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपियों का पता तलाश कर पूछताछ हेतु अभिरक्षा में लिया गया। आरोपियों से पूछताछ कर समक्ष गवाहन धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अंतर्गत मेमोरेण्डम लिया गया जो आरोपियों द्वार अपराध स्वीकार किये। आरोपी टेमेन्द्र उर्फ गोलू चंद्राकर के पेश करने पर एक ट्रेक्टर इंजन, एक ट्राली, दो पानी टैंकर एवं बिक्री का रकम 20.000 रू. तथा आरोपी होरीलाल मण्डले के पेश करने पर एक ट्रेक्टर ट्राली को जप्त किया गया है। आरोपियों द्वारा छलकपट पूर्वक प्रार्थी एवं गवाहों से उनके वाहनों को किराया में लेकर अपनी संपत्ति बताकर अन्य व्यक्तियों के पास बिक्री करके धोखाधडी किये है। प्रकरण के अब तक की सम्पूर्ण विवेचना एवं उपलब्ध साक्ष्यों से आरोपियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता अंतर्गत धारा 420,406.34 के तहत दण्डनिय अपराध घटित करना साबित पाये जाने से आरोपियों को समक्ष गवाह विधिसम्मत आज दिनांक 12.04.2021 को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है एवं जनता से अपील है कि इस प्रकार की ठगी से सतर्क रहें।

This image has an empty alt attribute; its file name is image-21.png

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं । पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय बालोद के मार्गदर्शन पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों एवं माल मशरूका को जप्त करते हुये वैधानिक कार्यवाही किया गया।

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1.png