जपं बकावंड में सामजिक/धार्मिक कार्यक्रमों में अधिकतम व्यक्तियों के शामिल होने के सम्बन्ध में आदेश जारी किया गया

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जनपद पंचायत बकावंड मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सरपंच एवं सचिवों को आदेश जारी किया गया है कि आदेश कंडिका 11 के अनुसार सभी सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल पुर्णतः बंद रहेंगे | विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने व्यक्तियों कि अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की गई है | इसी प्रकार अंत्येष्टि दशगात्र इत्यादि मृत्यु सम्बन्धी कार्यक्रम में शामिल होने वाले अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की गई है | उपरोक्त समस्त कार्यों के लिए सम्बंधित तहसीलदार से पूर्वानुमति आवश्यक होगी एवं इस प्रकार की सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए सरपंच व् सचिव जिम्मेदार होंगे |