छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने लॉक डाउन के चौथे चरण की लॉकडाउन की घोषणा की गई । बता दें रायपुर और दुर्ग में आंशिक छूट के साथ लॉक डाउन की घोषणा 15 मई तक कि गयी है । इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है. रायपुर और दुर्ग जिले के लिए नई गाइडलाइन के साथ लॉकडाउन को 15 मई तक बढ़ाया गया है। जिसमे रायपुर और दुर्ग जिलों में कुछ सेवाओं में छूट दी गई है। जिसमे कृषि सेवाओं से जुड़े दुकानों को खोला जाएगा। जिसमे कृषि उपकरणों को सुधारने वाले दुकान भी खुलेंगे। किराना दुकान सिर्फ मोहल्ले के अंदर वाले खुलेंगे।बैंक और पोस्टऑफिस पचास फीसदी स्टाफ के साथ खुलेंगे। लेकिन इनमे सिर्फ व्यापारिक ट्रांजेक्शन होंगे।
लॉकडाउन में क्या छुट मिलेगी उसके बारे में विस्तृत जानकारी
1. कृषि क्षेत्र – बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकानों और उनकी मरम्मत के लिए दुकानें / गोदाम खोलना। उर्वरक ट्रकों की आवाजाही।
2. किराना दुकानें खुल सकती हैं (लेकिन मौहल्लों में केवल स्वतंत्र प्रतिष्ठान, और मॉल और सुपरमार्केट में नहीं)
3. शारीरिक रूप से दुकानें खोलने के बिना, केवल होम डिलीवरी के माध्यम से दैनिक जरूरतों / प्रावधान स्टोर (मौहल्ले और सुपरमार्केट में उन लोगों के लिए स्वतंत्र प्रतिष्ठान जिनके पास नहीं हैं)
4. बैंकों और डाकघरों को 50% जनशक्ति के साथ खोलने के लिए – केवल व्यापार लेनदेन के लिए, सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए।
5. डाक / डाक सेवाओं के लिए कूरियर सेवाएं (ई-कॉमर्स के लिए नहीं)
6. इलेक्ट्रीशियन / प्लंबर एसी, कूलर, सैनिटरी फिटिंग की घरेलू सेवाओं / मरम्मत के लिए। इसके अलावा उनकी मरम्मत की दुकानें।
7. एसी, पंखे, कूलर (बिना दुकानें खोले) की होम डिलीवरी।
8. पेट्रोल पंप – सभी उद्देश्यों के लिए खोलना, और बिना समय की पाबंदी के।
9. गैस एजेंसियां - खोलना।
10. पोल्ट्री, मांस, अंडा, दूध, डेयरी और डेयरी उत्पादों की दुकानें।
11. आटा मिल्स (अता चाकी)।
12. रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के लिए, न्यूनतम कर्मचारियों और टोकन प्रणाली (50% कर्मचारियों के साथ, पिछले साल की तरह)।
13. अन्य केवल ऑनलाइन होम डिलीवरी की अनुमति है।
14. फल और सब्जी के तोले, फेरे करते हुए।
15. सभी श्रम गहन कार्य और सभी साइट पर काम करता है – पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पीएचई, वन, पी एंड आरडी / आरईएस / मनरेगा, आदि से संबंधित।