05 नग HP के कमर्सिअल ( भरा ) और 14 नग इंडियन गैस के डोमेस्टिक सिलेन्डर (खाली) बरामद
आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के प्रावधानों के तहत की गई कार्यवाही
जप्तसुदा संपत्ति की अनुमानित कीमत 24000 ₹
नाम आरोपी – ओमप्रकाश लोढ़ा पिता खेतमल लोढ़ा उम्र 50 वर्ष निवासी मोतीतलाब पारा जगदलपुर
जगदलपुर शहर में अवैध रूप से एल.पी. जी. गैस एवं सिलेण्डर रखकर अनाधिकृत रूप से विक्रय करने वाले के व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस द्वारा सफलता हासिल की गई है थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर को सूचना प्राप्त हुआ था कि जगदलपुर में किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से गैस सिलेंडर एवं एलपीजी गैस एवं गैस सिलेंडर का संग्रहण का विक्रय किया जा रहा है सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा , अति. पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था उक्त टीम के द्वारा मोती तालाब पारा में चिन्हित स्थल पर रेड कार्यवाही किया गया रेड कार्यवाही के दौरान एक व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम ओमप्रकाश लोढ़ा निवासी मोतीतालाब पारा होना बताया कि घर की तलाशी लेने कब्जे से 19 नग एल.पी.जी. के गैस सिलेंडर बरामद किया गया जिनमें से 5 कमर्शियल गैस सिलेंडर HP के भरे हुए और 14 नग इंडियन गैस के खाली सिलेंडर बरामद किया गया ! जिससे पूछताछ करने पर अपने पास गैस एवम सिलेंडर रखने के सम्बंध में किसी प्रकार का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया! आरोपी ओमप्रकाश लोढ़ा का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम की परिधि में आने से आरोपी ओमप्रकाश लोढ़ा के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 3 , 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस कंडिका 6 एवं 9 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है मामले में आरोपी ओमप्रकाश लोढ़ा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा गया
उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी/ कर्मचारी
निरीक्षक- एमन साहू
सहा उप निरी. – नीलाम्बर नाग
आर. – रवि ठाकुर
महिला आर. -टोमिन कुंजाम