जगदलपुर। निगम क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक कॉलोनी जिसकी समय सीमा में संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है ऐसे कॉलोनाईजरों पर नकेल कसने को लेकर बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने निगम आयुत प्रेमकुमार पटेल को निर्देश दिये है। पूर्व में तत्कालिन आयुत राहुल वेंकट के आदेशानुसार जारी नोटिस के आधार पर निगम ऐसे कॉलोनाईजरों पर ले सकता है एक्शन।
ज्ञातव्य हो कि बस्तर कलेटर के आदेशानुसार अवैध प्लाटिंग मामले में क्रेताविक्रेता को नोटिस जारी कर नकेल कसने की कवायद शुरू हो चुकी है जिसकी चर्चा यहां से लेकर राजधानी तक है तो वहीं कुछ भू- माफिया इस मामले में कार्रवाई को रोकने को लेकर राजधानी भी दौड़ लगा चुके है।
अवैध प्लॉटिंग के बाद अब जिला प्रशासन कॉलोनाईजरों के ािलाफ भी नकेल कसने की तैयारी में है जो कॉलोनाईजर कॉलोनी निर्माण की अनुबंध शर्तो को दरकिनार करते आ रहे है। एक दर्जन कॉलोनी कानिर्माण अधूरा: निगम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार एक दर्जन से अधिक कॉलोनी ऐसी है जिनका संपूर्ण विकास नहीं कराया जा सका है जबकि निगम में किए गए अनुबंध के अनुसार पांच वर्ष के समयावधि में कॉलोनी का वाह्य एवं आतंरिक विकास पूर्ण कराना होता है लेकिन अनुबंधों का कई ऐसे कॉलोनाईजर पालन नहीं किए है यहां तक अनुबंध शर्तो के दुगना समय निगम जाने के बाद भी कॉलोनी का संपूर्ण विकास नहीं कराया जा सका है जिसका खामियाजा वहां निवासरत परिवारों को भुगतना पड़ रहा है जबकि नियम शर्तो के आधार पर कॉलोनी का संपूर्ण विकास कर निगम को हैण्डओवर करने का प्रावधान है जो कई कॉलोनाईजरों द्वारा नहीं कराया जा सका। गरीबों की आरक्षित भूमि पर कजा: कॉलोनाईजर एक्ट में यह प्रावधान है कि जितना एरिया में कॉलोनी का विकास की अनुमति दी गई है उसका 15 फिसदी एरिया गरीबों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है लेकिन कुछ कॉलोनाईजर जो गरीबों की आरक्षित भूमि पर भी कब्जा जमा रखे है तो कई कॉलोनियों में ईडल्यूएस की जमीन का अता पता नहीं है।
बंधक भू-खंडों की होगी निलामी: निगम आयुत प्रेम पटेल ने बताया कि अनुबंध शर्तो के अनुसार जिन कॉलोनी का संपूर्ण विकास नहीं कराया गया है ऐसे कॉलोनाईजरों के खिलाफ पूर्व में जारी नोटिस के आधार पर कार्रवाई की जायेगी। अगर आवश्यकता पड़ी तो बंधक भूखंड की निलामी की प्रक्रिया कर कॉलोनी का विकास कराने का प्रयास किया जायेगा।