दिनाँक 28/10/2021 को उक्त आरोपी द्वारा अवैध रूप से मदिरा धारण की सुचना पर कार्यवाही करते हुये 30 ली. हाथ भट्टी महुआ शराब पाए जाने पर विधिवत रूप से कार्यवाही करते हुए जप्त मदिरा को कब्जे आबकारी लिया जा कर आरोपी के विरुद्ध छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क),34(2),59(क) का गैरजमानती अपराध कायम कर आरोपी दुखु राम , पिता- रामप्रसाद सिन्हा, जाति- कलार, उम्र- 50 वर्ष, निवासी- वार्ड क्र. 04 कोर्रामपारा करियाटोला, थाना- मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.) को गिरफ़्तार किया गया है।
जप्त मदिरा- 30.00 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब | गैर जमानती प्रकरण- धारा- 34(1)क,34(2),59(क)
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सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक ए. पी.त्रिपाठी सर उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता एस एल पवार सर तथा कलेक्टर बालोद जन्मेजय महोबे के निर्देशन तथा सहायक आयुक्त आबकारी राजेश जयसवाल के मार्गदर्शन में वृत्त – डौंडीलोहारा के प्रभारी उपनिरीक्षक एस आर भांडेकर द्वारा अवैध मदिरा धारण, विक्रय एवं परिवाहन पर सतत कार्यवाही करते हुये आज दिनांक 28-10-2021 को जिला-बालोद (छ.ग.) में अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही की गई ।
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उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक एस.आर. भांडेकर, आबकारी आरक्षक देव प्रसाद पटेल तथा दिगम्बर बुरा तथा वाहन चालक कुलदीप सिंह ठाकुर उपस्थित रहे ।
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