दिनांक 08/08/2019 को बालोद जिला के कलेक्टर कार्यालय (सभागार) में कलेक्टर द्वारा लाल पानी से प्रभावित आदोलनरत कुमुडकटा, कोपेडेरा एवं नलकसा के किसानों को बी.एसपी अंतर्गत कार्यक्षेत्रों में स्थायी प्रवत्ति के कार्य हेतु ठेका श्रमिक के रूप में रोजगार प्रदान करने की मांग को लेकर त्रिपक्षीय बैठक रखा गया था। जिसमें आंदोलनरत किसानों के प्रतिनिधि व भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्यपालक निर्देशक (ED) राजहरा खान समूह के महाप्रबंधक तपन सूत्रधार व खदान कार्मिक विभाग (Personal) के उच्च अधिकारियों के अलावा जिला प्रशासन से कलेक्टर, स्थानीय तहसीलदार व राजहरा थाना प्रभारी उपस्थित थे।
उक्त बैठक में लाल पानी से प्रभावित किसानों के समस्याओं को गंभीरता पूर्वक लेते हुये, कलेक्टर द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र के उपस्थित जिम्मेदार अधिकारीयों को स्पष्ट आदेश दिया गया था कि दिनांक 30/09/2019 तक 10 अति प्रभावित किसानों को माह दिसम्बर 2019 तक पुरे प्रभावितों को स्थायी प्रवृत्ति के रोजगार में रखने संबंधित आदेश था। जिस पर भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों द्वारा सहमति प्रदान करते हुये हामी भरी गयी थी।
परन्तु कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करते हुये आज पर्यन्त तक स्थायी प्रवृत्ति के कार्य पर नहीं रखा गया है। जिला दण्डाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने व क्षेत्र की शांति भंग करने के आरोप में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-151 के तहत संबंधित अधिकारियों के ऊपर कानूनी कार्यवाही की मांग को लेकर जन मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार प्रशासन से मामले के निराकरण की मांग को लेकर कोई सकारात्मक पहल न होने पर आज बाइक रैली निकाल कर विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास किया गया किन्तु पुराना बाजार चौक में ही प्रशासन द्वारा उनसे ज्ञापन लेकर बाइक रैली को बीच में ही रोक दिया गया |