आरोपियों द्वारा नाबालिक प्रार्थिया से अश्लील गाली गुप्तार कर उठवा देने की धमकी देते हुए मारपीट तथा जातिगत गाली गुप्तार करना पडा भारी।
आरोपियों को धारा 294,323,34 भादवि 3(क-फ) एस0टी0/एस0सी0 एक्ट के तहत् भेजा गया जेल
मामला थाना अर्जुंदा क्षेत्र की है, मामले की प्रार्थिया घटना दिनांक 03.01.22 को करीबन शाम 05.00 बजे स्कूल से आकर अपने घर पर बैठी थी, कि घर के बाहर आरोपी मुकुंद सिन्हा काफी अश्लील गाली गुप्तार कर रहा था, तब प्रार्थिया घर से बाहर निकलकर मुकुंद सिन्हा को गाली गुप्तार देने से मना की तो मुकुंद सिन्हा आक्रोश में आकर प्रार्थिया को धमकी देते हुए अश्लील गाली गुप्तार , मारपीट करने लगा, जिसे प्रार्थिया के पिता व आस पडोस के लोग बीच बचाव किये। प्रार्थिया कि रिपोर्ट पर अपराध धारा सदर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का निरीक्षण एवं प्रार्थी एवं गवाहो के कथन पर से दिनांक घटना समय को आरोपी मुकुंद सिन्हा का भाई संतोष कुमार सिन्हा दोनो एक राय होकर प्रार्थिया एवं उनके पिता को महार जाति के जानते हुए भी आरोपीगणों द्वारा जातिगत गाली तथा मां बहन की अश्लील गाली गुप्तार करने से प्रकरण में एक से अधिक आरोपी होने से धारा 34 भादवि जोडी गई है, एवं प्रकरण में धारा 3(क-फ) एस0टी0/एस0सी0 एक्ट का पाये जाने से प्रकरण में उक्त धारा भी जोडी गई। आरोपीगणो के विरूद्ध दिनांक घटना समय को अपराध घटित करने का साक्ष्य सबुत पाये जाने से दिनांक 07.01.2022 के क्रमशः 11.30 व 11.40 बजे विधिवत् गिरफ्तार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है ।
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आरोपीगण
- मुकुंद राम सिन्हा पिता भिखारी राम सिन्हा उम्र 45 वर्ष साकिनान वार्ड क्र0 05 गब्दी थाना अर्जुदा जिला बालोद छ0ग0 ।
- संतोष कुमार सिन्हा पिता भिखारी राम सिन्हा उम्र 38 वर्ष साकिनान वार्ड क्र0 05 गब्दी थाना अर्जुदा जिला बालोद छ0ग0 ।