26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व के दिन शुष्क दिवस मनाया जाता है. इस दिन मदिरा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध होता है | आम दिनों में शराब की जो कीमत होती है, उससे दोगुने दाम पर मदिरा प्रेमियों को शराब मुहैया कराई जाती है .
दिनांक 26.01.2022 को आरोपी-रविप्रकाश, पिता-देवसिंग अमादिया, जाति-महार, उम्र-32 वर्ष, साकिन-मानपुर चौक, खम्हारटोला, वार्ड क्र. 01, दल्लीराजहरा, थाना – दल्लीराजहरा, द्वारा अवैध रूप से मदिरा धारण एवं विक्रय तथा परिवहन की सूचना पर कार्यवाही करते हुए 208 पाव देशी मदिरा प्लेन का अवैध धारण करते हुये पाए जाने पर विधिवत रूप से कार्यवाही करते हुए जप्त मदिरा कब्जे में लेकर आरोपी के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) क, 34 (2), 59–क के तहत गैरजमानती अपराध कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल निरूद्ध किया गया।
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सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक ए.पी. त्रिपाठी सर उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता एस.एल.पवार तथा कलेक्टर बालोद मार्गदर्शन में जिला बालोद के टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुये एस. आर भाण्डेकर आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त- दल्लीराजहरा तथा नेहा सिंह परिवीक्षाधीन आबकारी उपनिरीक्षक बालोद एवं अतुल देवांगन परिवीक्षाधीन आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा अवैध मदिरा धारण, विक्रय एवं परिवहन पर सतत् कार्यवाही करते हुये आज दिनांक 26.01.2022 को जिला बालोद (छ.ग.) में अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही की गई।
उक्त कार्यवाही में भोजराम रत्नाकर आबकारी मुख्य आरक्षक, हरिशंकर मिश्रा आबकारी मुख्य आरक्षक, रामधीन सार्वा, मिलाप मण्डावी, देवप्रसाद पटेल, तथा ताम्रध्वज ठाकुर, आबकारी आरक्षक, एवं कुलदीप ठाकुर वाहन चालक उपस्थित रहे।